15 अक्टूबर से इन शर्तों पर खुलेंगे स्कूल, सरकार ने जारी की गाइड लाइन

एनसीआई@नई दिल्ली
भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल, कॉलेज खोलने को मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्रालय ने अनलॉक 5.0 (Unlock 5.0) के लिए गाइड लाइन को लेकर ट्वीट किया है और विस्तार से हर बात की जानकारी दी गई है।
भारत में कोविड -19 लॉक डाउन खत्म होने के बाद जारी निर्देश के अनुसार, स्कूल, कॉलेज और एजुकेशन संस्थान 15 अक्टूबर के बाद फिर से कंटेंनमेंट जोन में खोलने का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन सटीक तारीखें राज्य सरकारों के निर्णय के अनुसार होंगी। स्कूलों और कोचिंग केन्द्रों के लिए व्यक्तिगत, राज्यों या केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारें स्कूलों या संस्थानों के प्रबंधन के साथ परामर्श करने के बाद निर्णय लेंगी। उच्च शिक्षा विभाग, गृह मंत्रालय के परामर्श से कॉलेजों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों के खुलने के समय पर निर्णय करेगा।
माता-पिता की अनुमति भी जरूरी
ज्यादातर माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं हैं, जब तक कि कोविड -19 का खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। ऐसे में स्कूलों में जाने के लिए बच्चों के माता-पिता की अनुमति भी जरूरी होगी।
कॉलेजों और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गाइड लाइन
हायर एजुकेशन संस्थान केवल पीएचडी अनुसंधान के स्कॉलरों एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पीजी छात्रों के लिए फिर से खोले जाएंगे, लेकिन सीधे तौर पर क्लास नहीं शुरू होंगे।