राजस्थान: विवाहिता से पति के सामने गैंगरेप मामले में 4 को आजीवन कारावास व एक को 5 साल की सजा

एनसीआई@अलवर
जिले के थानागाजी गैंगरेप मामले में आज विशेष न्यायाधीश बृजेश कुमार (अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कोर्ट) ने चारों मुख्य आरोपियों अशोक, हंसराज, छोटेलाल व इन्द्राज को आजीवन कारावास तथा वारदात का वीडियो वायरल करने के आरोपी को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इस प्रकार यह फैसला कलुषित मानसिकता वालों के लिए एक नजीर के रूप में सामने आया है। वहीं इस मामले के एक अन्य नाबालिग आरोपी के केस की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में चल रही है।
यह है मामला
थानागाजी पुलिस थाने में 2 मई 2019 को यह मामला दर्ज हुआ था। इसमें आरोपियों ने एक दलित दम्पती को बंधक बना कर पति के सामने ही पत्नी से गैंगरेप किया था। आरोपियों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया था। वीडियो वायरल होते ही प्रदेशभर में बवाल मच गया था। इस घटना की गूंज देश भर में सुनाई दी थी। इससे राज्य सरकार की छवि को काफी धक्का लगा था।
पुलिस पर हुई थी बड़ी कार्रवाई
पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप के आरोप में कोर्ट में चालान पेश किया था, जबकि एक आरोपी मुकेश के खिलाफ वीडियो वायरल करने का मामला दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में पुलिस द्वारा समय पर मामला दर्ज नहीं किए जाने पर थानाप्रभारी सहित पूरे थाना स्टाफ, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को राज्य सरकार ने हटा दिया था।