प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 5 फसलों का होगा बीमा
एनसीआई@बून्दी
रबी 2020-21 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत गेहूं, चना, मसूर, सरसों एवं धनियां फसल को बीमा के लिए अधिसूचित किया गया है।
उप निदेशक कृषि (विस्तार) रमेश चन्द जैन ने बताया कि योजना के तहत 15 दिसम्बर तक ऋणी, गैर ऋणी व बटाईवार किसानों द्वारा फसलों का बीमा कराया जा सकेगा। बैंकों द्वारा ऋण कृषकों का अधिसूचित इकाई क्षेत्र व अधिसूचित फसल के लिए 15 दिसम्बर तक फसल ऋण सीमा अनुमांदित या वितरित किए जाने पर बीमा किया जा सकेगा।
जैन ने बताया कि ऋणी कृषक स्वेच्छिक रूप से अगर योजना से पृथक होना चाहता है तो 8 दिसम्बर तक सम्बन्धित बैंक में इस बाबत घोषण पत्र प्रस्तुत कर सकेगा, अन्यथा उसे योजना में शामिल माना जाएगा। गैर ऋणी व बटाईवार कृषक स्वेच्छिक आधार पर 15 दिसम्बर तक बैंक, सीएससी के माध्यम से बीमा करवा सकेंगे। ऋणी कृषक फसल परिवर्तन की सूचना अन्तिम तिथि से दो दिवस पूर्व तक वित्तीय संस्थाओं को उपलब्ध करवा कर बीमा करवा सकते हैं।
