राजस्थान: पौने 5 लाख पेंशनर्स को राहत

एनसीआई@जयपुर
राज्य सरकार ने आज प्रदेश के लगभग पौने 5 लाख पेंशनर्स (राज्य सेवा से सेवानिवृत कर्मचारियों ) को बड़ी राहत दी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इन बुजुर्गों को अब अपने जीवन प्रमाण पत्र के लिए बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार ने फरवरी तक इसमें छूट दे दी है।
वर्तमान में नियम है कि पेंशनरों को हर साल नवम्बर में अपना जीवित प्रमाण पत्र देना होता है। इसके लिए बुजुर्ग पेंशनर को बैंक जाकर प्रमाण पत्र पर बैंक अधिकारी के सामने हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। लेकिन, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने इसमें छूट दी है। वित्त विभाग से जारी आदेशों के मुताबिक अब फरवरी 2021 तक पेंशनर अपना प्रमाण पत्र बैंकों में दे सकेंगे। इस दौरान इस बीच उनको पेंशन नियमित रूप से मिलती रहेगी।
नवम्बर में प्रमाण पत्र नहीं देने पर रुक जाती थी पेंशन
अब तक नियम ये है कि यदि कोई पेंशनर नवम्बर में अपना जीवित प्रमाण पत्र नहीं देता था तो उसकी दिसम्बर माह में मिलने वाली पेंशन की राशि रुक जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। पेंशनर्स को अपने जीवित प्रमाण पत्र के लिए 28 फरवरी 2021 तक का समय मिलेगा।