नई गाइड लाइन: कंटेनमेंट जोन्स में सख्ती पर जोर, राज्य सरकारें नाइट कर्फ्यू तो लगा सकेंगी, लेकिन लॉक डाउन नहीं

एनसीआई@नई दिल्ली
केन्द्र सरकार ने बुधवार को कोरोना के सम्बन्ध में नई गाइड लाइन जारी की है। इसमें केन्द्र का मुख्य जोर कंटेनमेंट जोन्स पर है। राज्य सरकारों से इन पर सख्ती और सावधानी बरतने को कहा गया है। साथ ही इनमें राज्यों को अपने हालात के हिसाब से पाबंदियां लागू कर सकने की छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन में नाइट कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। हालांकि, केन्द्र सरकार ने यह भी साफ किया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थानीय स्तर पर लॉक डाउन लगाने के लिए उसकी मंजूरी लेनी होगी। केन्द्र की यह गाइड लाइन 1 दिसम्बर से लागू होकर 31 दिसम्बर तक प्रभावी रहेगी।
केन्द्र सरकार ने इस गाइड लाइन में कहा है कि अब तक कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमने जो कामयाबी हासिल की है, उसे बरकरार रखना है। यह देश में एक्टिव केसों की घटती संख्या से जाहिर होता है। हालांकि, त्योहारी सीजन और कुछ राज्यों में केसों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके राज्यों को सावधानी बरतनी होगी और कंटेनमेंट, सर्विलांस उपायों को सख्ती से लागू करना होगा।
सर्विलांस और कंटेनमेंट के लिए गाइड लाइन
राज्यों को कंटेनमेंट जोन्स में नियमों का सख्ती से पालन कराना होगा। सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करना होगा।
जिले की एडमिनिस्ट्रेशन को केन्द्र सरकार की ओर से जारी गाइड लाइंस का पालन कराना होगा।
राज्यों को छूट दी गई है कि वे अपने यहां के हालात को देखते हुए खुद के स्तर पर पाबंदियां लगा सकते हैं।
सभी जिलों में बनने वाले कंटेनमेंट जोन की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। इसे हेल्थ मिनिस्ट्री से भी शेयर करना होगा।
इन जोन में सख्ती बरतते हुए लोगों की आवाजाही पर रोक लगानी होगी। सिर्फ जरूरी चीजों और मेडिकल जरूरतों के लिए छूट मिलेगी।
सर्विलांस टीम घर-घर जाकर कोरोना के लक्षण वालों की पहचान करेगी। प्रोटोकाल के हिसाब से टेस्टिंग करानी होगी।
संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आने वाले लोगों की लिस्ट बने। उनकी पहचान कर ट्रेक किया जाए और क्वॉरेंटाइन किया जाए।
संक्रमित व्यक्ति का तुरंत इलाज शुरू किया जाए। उसे होम आइसोलेशन में रखा जाए। जरूरत होने पर अस्पताल में भर्ती किया जाए।
ILI और SARI केसेस को सर्विलांस किया जाए और मोबाइल यूनिट उनके सम्पर्क में रहें।
पाबंदियां लागू करने और नियमों के पालन के लिए लोकल डिस्ट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जिम्मेदार होंगे।
ऑफिस के लिए गाइड लाइन
राज्य और यूनियन टेरिटरी को ऑफिसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है।
जिन शहरों में वीकली 10% पॉजिटिविटी रेट है, वहां ऑफिस टाइमिंग में बदलाव और दूसरे जरूरी कदम उठाएं।
सोशल डिस्टेंस के लिहाज से ऑफिस में एक समय में ज्यादा स्टाफ न हो।
जमावड़े के लिए गाइड लाइन
सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक जमावड़ों में अभी हॉल की क्षमता के 50% और अधिकतम 200 लोगों के जमा होने की इजाजत है। खुले मैदानों में ये जगह के लिहाज तय किया जाएगा। हालांकि, राज्य अपने हालातों के आधार पर इस संख्या को 100 या इससे भी कम कर सकते हैं।