पाकिस्तान में बलात्कारियों के लिए अब ऐसा कानून कि उनकी कांप जाएगी रूह
पाकिस्तान की मीडिया में दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक कानून को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसमें यौन उत्पीड़न के मामलों की तुरंत सुनवाई के साथ दुष्कर्म के दोषियों को रासायनिक तरीके से नपुंसक बना देने का है प्रावधान। हालांकि इसके बारे में पाकिस्तान सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
एनसीआई@सेन्ट्रल डेस्क/इस्लामाबाद
पाकिस्तान की मीडिया में मंगलवार को आई एक खबर में दावा किया गया कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक कानून को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जिसमें बलात्कार के दोषियों को रासायनिक तरीके से नपुंसक बनाने और यौन उत्पीड़न के मामलों में त्वरित सुनवाई का प्रावधान है।
एक निजी न्यूज चैनल की खबर के अनुसार संघीय केबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसमें कानून मंत्रालय ने बलात्कार रोधी अध्यादेश का मसौदा प्रस्तुत किया। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इस खबर के अनुसार, मसौदे में पुलिस व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका बढ़ाना, बलात्कार के मामलों में तेजी से सुनवाई करना और गवाहों का संरक्षण शामिल है। खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री खान ने कहा कि यह गम्भीर मामला है और इस मामले में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमरान खान ने कहा, ‘हमें अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना होगा।’ प्रधानमंत्री ने कहा कि बलात्कार पीड़िताएं बिना डर के शिकायतें दर्ज करा सकेंगी और सरकार उनकी पहचान छिपाकर रखेंगी।
‘जल्द संसद में पेश किया जाएगा’
रिपोर्ट के अनुसार, कुछ संघीय मंत्रियों ने दुष्कर्म के दोषियों को सार्वजनिक रूप से फांसी दिए जाने की भी सिफारिश की है। सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सांसद फैसल जावेद खान ने ट्विटर पर लिखा कि कानून जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा।
