बून्दी: कोरोना की रोकथाम के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, 24 जनवरी तक रहेंगे प्रभावी
एनसीआई@बून्दी
राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष गुप्ता ने कोरोना संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने तथा जन साधारण के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बून्दी जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा 24 जनवरी 2021 तक प्रभावी रहेगी।
आदेशानुसार निषेधाज्ञा अवधि में बून्दी जिले की सीमा क्षेत्र के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर 6 फीट (दो गज) की दूरी बनाए रखेगा। विवाह सम्बन्धी आयोजनों के लिए आयोजनकर्ता द्वारा सम्बन्धित उपखंड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देनी होगी, कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित करनी होगी। अधिकतम मेहमानों की संख्या 100 (एक सौ) से अधिक नहीं होगी तथा फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्केनिंग, हेंडवाश और सेनिटाइजर की कठोरता से पालना की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा जारी सभी आदेश, निर्देश, मेडिकल प्रोटोकाॅल की आवश्यक रूप से पालना करनी होगी।
आदेशानुसार समस्त सामूहिक गतिविधियां यथा सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य बड़े सामूहिक कार्यक्रम रैली, जुलूस, सभा इत्यादि पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेंगे। अंत्येष्टि, अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम में फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्केनिंग, हेंडवाश और सेनिटाइजर की पालना सुनिश्चित करनी होगी। अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 (बीस) से अधिक नहीं होगी। साथ ही राज्य सरकार द्वारा जारी सभी आदेश, निर्देश, मेडिकल प्रोटोकाॅल की आवश्यक रूप से पालना करनी होगी।
आदेशानुसार उक्त प्रतिबन्ध से निर्वाचन प्रक्रिया, रेलवे स्टेशन, बस स्टेंड, चिकित्सा संस्थान, राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय, विद्यालय व महाविद्यालय में प्रयुक्त होने वाले परीक्षा कक्ष अपवाद स्वरूप मुक्त रहेंगे। यदि किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट को सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन के सम्बन्ध में पूर्व में आवेदन कर कार्यक्रम की बैठक व्यवस्था प्लान प्रस्तुत किया जाता है तो समाधान होने पर ऐसे कार्यक्रम के आयोजन के लिए सशर्त अनुमति दी जा सकेगी। सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति जारी करने के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है। उपखंड मजिस्ट्रेट, गृह विभाग द्वारा जारी आदेशों के अध्यधीन अनुमति जारी करना सुनिश्चित करेंगे।
प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270, राजस्थान महामारी अधिनियम 2020, आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं अन्य सुसंगत विविध प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।
