बून्दी: बीमा क्लेम लेने के लिए डॉक्टर से मिली भगत कर गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश की, डॉक्टर तलब
एनसीआई@बून्दी
बून्दी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष पेश हुए प्रकरण श्रीमती मूर्तिबाई बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड मामले में, परिवादिया द्वारा मृतक प्रकाश आत्मज कजोड़ गुर्जर का क्लेम लेने के लिए चिकित्सक से मिली भगत कर परिवर्तित पोस्टमार्टम रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का मामला सामने आया है। इस पर आयोग के अध्यक्ष रविन्द्र माहेश्वरी तथा सदस्य विजेंद्र सिंह दयालपुरा व संतोष भाकल ने सामान्य चिकित्सालय के चिकित्सक एवं मेडिकल जूरिस्ट डॉ. डीडी मीणा को 14 दिसम्बर को आयोग के समक्ष तलब किया है।
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के अधिवक्ता अजय नुवाल ने आयोग के समक्ष डॉ. डीडी मीणा द्वारा मृतक की जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट (पीएमआर) जारी की गई थी, उसे प्रस्तुत किया। साथ ही तर्क दिया कि इस पीएमआर पर थानाधिकारी व स्वयं परिवादिया के साथ मेडिकल जूरिस्ट डॉ. मीणा के भी हस्ताक्षर हैं। उसमें मृत्यु का कारण ‘लेब से विसरा रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत’ ही दिए जाने का अंकन है। यह परिवादिया द्वारा बीमा कम्पनी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। इस पर बीमा कम्पनी द्वारा क्लेम स्वीकृति के लिए विसरा रिपोर्ट कम्पनी के समक्ष पेश करने के लिए परिवादिया को पत्र भी दिए गए, किंतु वह पेश नहीं की गई।
नुवाल ने आगे तर्क दिया कि, वहीं अब इसके उलट आयोग के समक्ष परिवादिया ने चिकित्सक से मिली भगत कर जो दूसरी गलत पीएमआर पेश की है, उसमें कॉज ऑफ डेथ (मृत्यु का कारण) स्नेक बाइट (सांप का डसना) अंकित कर रखा है। किंतु इस पीएमआर पर थानाधिकारी व परिवादिया के हस्ताक्षर नहीं है। इससे स्पष्ट है कि फर्जी एवं कूट रचित दस्तावेज तैयार करवा कर, इसका उपयोग आयोग के समक्ष क्लेम प्राप्त करने के प्रयास के लिए किया गया है। आयोग ने इस कृत्य को गम्भीरता से लेते हुए चिकित्सक डॉ. डीडी मीणा को तलब करने का आदेश जारी किया है। साथ ही चिकित्सालय के पीएमओ को भी पत्र जारी किया गया है।
