February 13, 2026

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बैंक के पास पूंजी ही नहीं बची, आरबीआई ने रद्द किया लाइसेंस

बैंक के पास पूंजी ही नहीं बची, आरबीआई ने रद्द किया लाइसेंस

एनसीआई@मुम्बई
आरबीआई (RBI) ने महाराष्ट्र की ‘कराड जनता सहकारी बैंक’ का लाइसेंस रद्द कर दिया है, यानी अब यह बैंक बंद हो जाएगा। इससे पहले आरबीआई ने नवम्बर 2017 में बैंक पर कुछ पाबंदियां लगाई थीं। हालांकि राहत की बात यह है कि 99 प्रतिशत जमाकर्ताओं को उनकी पूंजी वापस मिल जाएगी।
इससे पहले नवम्बर 2017 से ही कराड जनता सहकारी बैंक पर रिजर्व बैंक की कुछ पाबंदियां लगी हुई थीं। रिजर्व बैंक ने बैंक का लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश भी दिया था। आरबीआई के अनुसार सेक्शन 22 के नियमों के मुताबिक बैंक के पास अब पूंजी नहीं रही है और कमाई की भी कोई गुंजाइश नहीं है। कराड बैंक बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के सेक्शन 56 के पैमानों पर खरा नहीं उतरा, इसके चलते उसका लाइसेंस रद्द किया गया है।
डिपॉजिटर्स को मिलेगी उनकी पूंजी
आरबीआई ने कहा है, अब बैंक को चालू रखना जमाकर्ताओं के हित में नहीं है। मौजूदा स्थिति में बैंक अपने डिपॉजिटर्स को पूरा पैसा नहीं दे पाएगा। DICGC एक्ट 1961 के अंतर्गत डिपॉजिटर्स को बैंक के लिक्विडेशन पर 5 लाख तक रकम मिलेगी। राहत की बात यह है कि 99 प्रतिशत डिपॉजिटर्स को अपनी पूंजी DICGC के जरिए मिल जाएगी।

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