December 9, 2025

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रिश्वत में अस्मत मांगने वाला एसीपी कैलाश बोहरा बर्खास्त होगा

रिश्वत में अस्मत मांगने वाला एसीपी कैलाश बोहरा बर्खास्त होगा

आरोपी पुलिस अफसर कैलाश बोहरा को बर्खास्त करने की घोषणा मंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा में की। आमतौर पर दोषी अफसर को पहले नोटिस दिया जाता है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद-311 के तहत यह कार्यवाही सीधी की गई।

एनसीआई@जयपुर

रिश्वत के बदले अस्मत मांगने वाले एसीपी कैलाश बोहरा को राज्य सरकार ने सोमवार को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर किया जा रहा है। संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि कैलाश बोहरा का प्रकरण रेयरेस्ट रेयर है। बोहरा को बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब किसी भी वक्त बर्खास्तगी के आदेश निकल सकते हैं।

धारीवाल ने बताया कि किसी को बर्खास्त करने से पहले प्रक्रिया अपनानी होती है। पहले उसे नोटिस दिया जाता है, लेकिन संविधान का अनुच्छेद-311 कहता है कि अगर कोई गम्भीर मामला है तो उस प्रक्रिया को परे रखकर सीधे बर्खास्त किया जा सकता है।

ऑफिस खुलने से पहले जारी किए थे निलम्बन के आदेश

इससे पहले मामले की गम्भीरता को देखते हुए गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव रामनिवास मेहता ने सोमवार सुबह ऑफिस खुलने के पहले ही बोहरा के निलम्बन आदेश जारी कर‌ दिए थे। राजस्थान में यह पहली बार 24 घंटे में दागी अफसर को सेवा से बर्खास्त करने का फैसला लिया गया। कैलाश बोहरा को रविवार दोपहर बाद एसीबी ने रिश्वत के बदले अस्मत मांगते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। आमतौर पर एसीबी ट्रेप हुए अफसरों को सस्पेंड करने के आदेश निकालने में ही सरकार चार से पांच दिन का वक्त लगा देती है। कैलाश बोहरा के पास महिला अत्याचार निवारण यूनिट की प्रभारी की जिम्मेदारी थी। प्रभारी ही पीड़िता से जांच करने के बदले अस्मत मांग रहा था।

दागी अफसरों को फील्ड पोस्टिंग देने पर हंगामा

विधानसभा में कैलाश बोहरा को बर्खास्त करने की घोषणा के बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने दागी अफसरों को फील्ड पोस्टिंग नहीं देने की घोषणा करने को कहा। इस पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। कुछ देर हंगामे के बाद मामला शांत हुआ। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही एसीपी कैलाश बोहरा के पीड़िता से रिश्वत के बदले अस्मत मांगने का मामला उठा था।

उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए मामला उठाते हुए कहा कि कल (रविवार) खाकी वर्दी शर्मसार हुई है। जयपुर कमिश्नरेट में महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए बनी यूनिट के प्रभारी ने ही महिला से रिश्वत से बदले अस्मत मांग ली। एक पीड़िता जिसने जुलाई में एफआईआर करवाई, एसीपी कैलाश बोहरा पांच माह तक पीड़िता से रिश्वत लेता रहा। संवेदनहीनता की हद देखिए पीड़िता की सैलरी 16 हजार रुपए महीना थी और वह हर माह 10 हजार रुपए रिश्वत दे रही थी।

जनता माफ नहीं करेगी : कटारिया

नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि यह पक्ष-विपक्ष का मामला नहीं है। जिस तरह की घटना थाने में घटी है वह बहुत गम्भीर है। यह घटना अगर बाहर होती तो बात अलग थी, लेकिन थाने के अंदर ही पीड़िता से अस्मत मांगने की घटना को हलके में नहीं लिया जा सकता। सदन में चर्चा होने के बाद भी अगर एक्शन नहीं होगा तो जनता माफ नहीं करेगी।

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