ब्रिटेन की कोर्ट ने विजय माल्या पर दिया यह बड़ा फैसला
ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया है। अब इससे भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में भारतीय बैंकों को विजय माल्या को दिए गए कर्ज की वसूली करने में मदद मिल सकेगी।
एनसीआई@नई दिल्ली/सेन्ट्रल डेस्क
ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया (Bankrupt) घोषित कर दिया है। अब इससे भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) के कंसोर्टियम को विजय माल्या को दिए गए कर्ज की वसूली करने में मदद मिलेगी। माल्या की सम्पत्ति को जब्त किया जा सकेगा।
विजय माल्या भारत के कई बैंकों से हजारों करोड़ों का कर्ज लेकर कुछ साल पहले ब्रिटेन फरार हो गया था। तब से भारत सरकार और केन्द्रीय जांच एजेंसियां उसे ब्रिटेन से वापस भारत लाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। इससे पहले भी ब्रिटेन की कोर्ट से कई बार माल्या को झटका लग चुका है।
केन्द्रीय एजेंसियां समय-समय पर विजय माल्या से जुड़ी हुईं सम्पत्तियां जब्त करती रही हैं। पिछले साल दिसम्बर महीने में मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने फ्रांस में 14 करोड़ रुपए की सम्पत्ति जब्त की थी। इसके अलावा, हाल ही में ईडी ने विजय माल्या की जब्त की गईं सम्पत्तियों की नीलामी की थी, जिससे एसबीआई के नेतृत्व वाले विभिन्न बैंकों को 5800 करोड़ रुपए से अधिक मिले थे।
उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन भाग गए माल्या की भारत में अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के संचालन से जुड़ी कथित 9,000 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी के सम्बन्ध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की जा रही है।
वहीं, खुद को बचाने के लिए कई बार विजय माल्या सेटलमेंट पैकेज का दांव चल चुका है। पिछले साल माल्या ने दावा किया था कि वह बैंकों को 13,960 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। उसका कुल कर्ज 9 हजार करोड़ रुपए का था, लेकिन चूंकि मूल राशि पर ब्याज भी लगाया गया था तो यह राशि बढ़कर काफी अधिक हो गई है। बैंकों के कंसोर्टियम ने माल्या के इसी तरह के ऑफर को ठुकरा भी दिया था।
