नई गाइड लाइन: संडे कर्फ्यू खत्म, 10 बजे तक खुलेंगे बाजार, कक्षा 6 से 12 वीं तक के स्कूल भी खुलेंगे
एनसीआई@जयपुर
राजस्थान सरकार ने शुक्रवार रात कोरोना की नई गाइड लाइन जारी करते हुए पाबंदियों से कुछ छूट दी है। इसमें प्रदेशभर के शहरी क्षेत्रों में 1 फरवरी से 10वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। वहीं 10 फरवरी से कक्षा 6 से 9 तक के स्कूल भी खुल जाएंगे। संडे कर्फ्यू को शहरी क्षेत्रों में भी पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। बाजार अब रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। यह गाइड लाइन 31 जनवरी से लागू होगी।
उल्लेखनीय है कि ग्रामीण इलाकों से संडे कर्फ्यू पहले ही हटाया जा चुका था। शहरी क्षेत्रों से भी कर्फ्यू समाप्त करने के साथ ही बाजार खोलने का समय रात 8 बजे से दो घंटे बढ़ा कर 10 बजे तक कर दिया है। यह नई गाइड लाइन 31 जनवरी से लागू होगी। इसलिए इस रविवार को तो शहरी क्षेत्रों में कर्फ्यू रहेगा, अगले रविवार से इसमें छूट मिलेगी।
नाइट कर्फ्यू और दूसरी पाबंदियां जारी रहेंगी
नाइट कर्फ्यू सहित दूसरी पाबंंदियां फिलहाल जारी रहेंगी। महाराष्ट्र, हरियाणा, चंडीगढ़ सहित कई जगह पाबंदियों में छूट दी गई है। चंडीगढ़ प्रशासन ने 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की मंजूरी दी है। कर्फ्यू हटा दिया है।
विद्यार्थियों के लिए यह शर्त
स्कूल आने वाले विद्यार्थियों को माता-पिता/अभिभावकों का लिखित अनुमति पत्र साथ लाना होगा। इसके अलावा ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था भी जारी रहेगी।
उर्स, मरु महोत्सव, बड़े पशु मेलों को मंजूरी
प्रदेश में उर्स, मरु महोत्सव, बड़े पशु मेलों और पर्यटन के हिसाब से आयोजित होने वाले अहम मेलों को भी सशर्त मंजूरी दे दी गई है। कोरोना गाइड लाइन का पालन करते हुए इन मेलों का आयोजन किया जा सकेगा। फरवरी में भी कई जगह मेले लगने हैं।
पाबंदियों में छूट पर हर सप्ताह रिव्यू
राज्य सरकार पाबंदियों पर हर सप्ताह रिव्यू कर रही है। पहले हर सप्ताह पाबंदियां बढ़ाईं, लेकिन अब एक्सपर्ट्स के सुझाव से कुछ छूट दी जा रही है। हर सप्ताह कोरोना के हालात के हिसाब से पाबंदियों में ढील का रिव्यू होगा। आगे चलकर रेस्टोरेंट, जिम, थिएटर और शादियों में लोगों की लिमिट को बढ़ाने पर भी विचार हो सकता है।
बिना वैक्सीन वालों के लिए पाबंदियां
सरकार ने 31 जनवरी तक सबके लिए वैक्सीन लगाना अनिवार्य किया है। 1 फरवरी से बिना वैक्सीन लगे लोगों के लिए भी गाइड लाइन में पाबंदियों का प्रावधान होगा। सार्वजनिक स्थानों, बाजारों में जाने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज का प्रावधान किया गया है। ऐसे लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित किए जा सकते हैं। एक सं5भावना यह भी है कि बिना वैक्सीन वालों पर पाबंदियां लगाने के लिए अलग से गाइड लाइन भी जारी की जा सकती है।
