पूर्व सीएम चौटाला को 4 साल की सजा, 50 लाख जुर्माना
एनसीआई@चंडीगढ़
हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को सीबीआई कोर्ट ने आय से अधिक मामले में चार साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने चौटाला पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला की 4 सम्पत्तियां जब्त करने का भी आदेश दिया है। ये सम्पत्तियां हेली रोड, पंचकूला, गुरुग्राम और असोला में हैं।
सीबीआई ने की अधिक से अधिक सजा देने की सिफारिश
इससे पहले गुरुवार को ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर बहस हुई थी। इस दौरान सीबीआई के वकील ने चौटाला की बीमारी और विकलांगता की दलीलों का विरोध करते हुए कहा था कि खराब स्वास्थ्य का इलाज कराया जाना चाहिए, लेकिन अधिकतम सजा दी जानी चाहिए।
सीबीआई ने कहा था कि आम लोगों में उचित संदेश देने के लिए अधिकतम सजा जरूरी है। सीबीआई के वकील ने कहा था, भ्रष्टाचार समाज के लिए कैंसर के समान है, भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट को ऐसी सजा देनी चाहिए जिससे समाज में मिसाल दिया जा सके।
चौटाला को 5 लाख रुपए सीबीआई को देने होंगे
चौटाला को 5 लाख रुपए अलग से CBI को देने होंगे। ये 5 लाख रुपए न देने पर 6 महीने की और सजा हो सकती है। अदालत ने कोर्ट रूम से ही चौटाला को हिरासत में लेने का आदेश दिया। चौटाला की तरफ से इस मामले में अपील फाइल करने के लिए 10 दिन का समय मांगा गया है। इस पर जज ने कहा कि आप हाईकोर्ट जाइए।
यह है मामला
26 मार्च 2010 को सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि 24 मई 1993 से 31 मई 2006 तक अपने पद पर रहते हुए आय से ज्यादा सम्पत्ति कमाई। सीबीआई के मुताबिक, उनके पास 6.09 करोड़ रुपए की सम्पत्ति ऐसी थी, जिसके सोर्स का उनके पास कोई सबूत नहीं था।
चौटाला के पास आय से 189.11% सम्पत्ति ज्यादा थी। चौटाला के खिलाफ प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जांच शुरू की थी। ED ने बताया था कि पद पर रहते हुए चौटाला ने आय से ज्यादा कमाई की और उसका इस्तेमाल स सम्पत्तियां खरीदने में किया।
2019 में ED ने चौटाला की 3.68 करोड़ रुपए की सम्पत्ति कुर्क कर ली थी। उनका नई दिल्ली, पंचकूला और सिरसा में स्थित फ्लेट, एक प्लॉट और जमीन को जब्त कर लिया गया था। जनवरी 2021 में स्पेशल जज विकास धुल ने उनके खिलाफ आरोप तय किए थे।
