राजस्थान: एक और जिले में धारा 144 लागू, कलक्टर ने जारी किए आदेश, जानें किन चीजों की रहेगी पाबंदी
जिले में भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से 2 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला कलक्टर रुक्मणि रियार ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर दिया है। हालांकि यह आदेश शाम को 7 बजे से सुबह 6 बजे तक ही लागू रहेंगे। आदेश के अनुसार श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़ के क्षेत्र में पटाखे, बैंड नहीं चलाए जा सकेंगे।
एनसीआई@श्रीगंगानगर
राजस्थान के श्रीगंगानगर जिला कलक्टर रुक्मणि रियार ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से 2 किलोमीटर के दायरे में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रत्येक गतिविधि पर पाबंदी लगाई हैं। साथ ही सीमा क्षेत्र में आ रहे पाकिस्तानी नेटवर्क और सिम के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया है। श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़ के क्षेत्र में भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। जहां 2 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लगाते हुए शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी व्यक्ति पटाखे, बैंड नहीं चलाएगा।
अनुमति के बाद ही कार्य कर सकेंगे किसान
इस आदेश के तहत स्थानीय किसानों को भी सक्षम अनुमति के बाद ही कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। आदेशानुसार सायं 7 बजे से सुबह 6 बजे तक उक्त क्षेत्र में कोई व्यक्ति आवागमन नहीं कर सकेगा। किसी किसान को सिंचाई या कृषि कार्य के लिए जाना अनिवार्य हो तो सीमा पर सुरक्षा अधिकारियों से अनुमति प्राप्त कर आवागमन कर सकेगा। सायं 7 बजे से सुबह 6 बजे तक उक्त क्षेत्र में कोई व्यक्ति पटाखे, बैंड नहीं बजा सकेगा। यह प्रतिबंध राज्य एवं केन्द्र सरकार के कार्मिकों पर प्रभावी नहीं होगा। यह आदेश 12 सितम्बर 2022 तक प्रभावी रहेंगे। इसके साथ ही श्रीगंगानगर जिले से लगने वाले पाकिस्तान बोर्डर के नजदीक पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाइल टावरों का नेटवर्क व उसके उपयोग के सम्बन्ध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
पाकिस्तान का आ रहा नेटवर्क
आदेशानुसार पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अंदर 3-4 किलोमीटर तक आ रहा है। इससे पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये सम्पर्क व उपयोग के सम्बन्ध में प्रतिबंध लगाया गया है। श्रीगंगानगर जिले के किसी भी क्षेत्र में जहां से पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है, वहां यह आदेश सख्ती से प्रभावी होगा। ऐसे में कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं करेगा और न ही किसी व्यक्ति को उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। इस आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध विधि प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 17 सितम्बर 2022 तक प्रभावशील रहेगा।
