तालेड़ा प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच व महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी सहित पांच के खिलाफ धोखाधड़ी व कागजों में हेरफेर का मामला दर्ज

एनसीआई@बूंदी
तालेड़ा कोर्ट ने आंगनबाड़ी सहायिका पद पर नियुक्ति में धोखाधड़ी के मामले में तालेड़ा प्रधान सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है।
इस मामले में एक युवती किरण मेघवाल ने शिकायत की थी कि उसने ग्राम पंचायत नोताडा भोपत की आंगनबाड़ी में सहायिका पद के लिए आवेदन किया था। मगर ग्राम सभा में अनुमोदन के दौरान तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ने उनका आवेदन खारिज कर दिया। इसके बाद चयन सम्बंधी दस्तावेज महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी को वापस भेज दिए गए।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पंचायत समिति के प्रधान राजेश रामपुरिया ने ग्राम विकास अधिकारी पर दबाव डालकर अन्य युवती अनिता मेघवाल का चयन करवा दिया। पुलिस ने इस मामले में अनिता कुमारी मेघवाल, प्रधान राजेश रामपुरिया, ग्राम विकास अधिकारी हीरालाल नामा, सरपंच नंदू बाई और महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी उषा देवी के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचना का मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच तालेड़ा डीएसपी को सौंपी गई है।