आज से देश में शुरू हुआ ‘अनलॉक 6.0’, जानें क्या खुलेगा और अब भी क्या बंद रहेगा…
1 min readएनसीआई@नई दिल्ली
देश में कोरोना के जारी कहर के बीच आज 1 नवम्बर से ‘अनलॉक 0.6’ शुरू हो गया है। यह अलग बात है कि केन्द्र सरकार ने इसके लिए अलग से कोई गाइड लाइन जारी नहीं की है।
कोरोना वायरस से भारत में 1 लाख 22 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों का आंकड़ा 81 लाख के पार जा पहुंचा है। गृह मंत्रालय की ओर से इस सप्ताह की शुरुआत में कहा गया था कि कन्टेन्मेंट जोन में किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। गत माह से लागू हुए अनलॉक 5.0 के दिशा-निर्देश 30 नवम्बर तक लागू रहेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार कन्टेन्मेंट जोन में 30 नवम्बर तक सख्ती के साथ लागू रहेगा।
इस दौरान सीटों की कुल क्षमता के 50 फीसदी के साथ सिनेमा हॉल, थियेटर और मल्टीप्लेक्स को खोलने जैसी विभिन्न गतिविधियों को अनुमति देने के बारे में मौजूदा दिशा-निर्देश कन्टेन्मेंट जोन के बाहर वाले इलाकों में 30 नवम्बर तक लागू रहेंगे। इससे पहले इन गतिविधियों को शुरू करने के लिए 30 सितम्बर को जारी दिशा-निर्देशों को 31 अक्टूबर तक के लिए लागू किया गया था।
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि केन्द्र की मंजूरी को छोड़कर अन्तरराष्ट्रीय यात्रा पर पांबदी जारी रहेगी, जबकि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को चरणबद्ध तरीके से स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोलने पर फैसला करने की अनुमति प्रदान की गई है। दिशा-निर्देश के मुताबिक स्थिति के आकलन और कुछ शर्तों के साथ, सम्बन्धित स्कूलों और संस्थानों के प्रबंधन के साथ विचार-विमर्श कर इस बारे में फैसला किया जाए।
कन्टेन्मेंट जोन के बाहर सीटों की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स, व्यापार प्रदर्शनी, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों पर गतिविधियों की अनुमति जारी रहेगी, हालांकि इस दौरान कोविड से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
दूसरी तरफ चुनावी राज्य बिहार और उपचुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्रों में राजनीतिक जमावड़े में बंद जगहों या हॉल में अधिकतम 200 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति होगी। राजनीतिक सभा कन्टेन्मेंट जोन के बाहर ही हो सकती है। इस अवधि के दौरान कन्टेन्मेंट जोन में लॉक डाउन का कड़ाई से पालन होगा।
उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने 25 मार्च से राष्ट्रव्यापी लॉक डाउन लागू करने की घोषणा की थी और इसे 31 मई तक बढ़ा दिया गया था। देश में ‘अनलॉक’ प्रक्रिया एक जून से शुरू हुई और इसके बाद चरणबद्ध तरीके से वाणिज्यिक, सामाजिक, धार्मिक और अन्य गतिविधियों की इजाजत दी गई।
बयान में कहा गया कि अधिकतर गतिविधियों को मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोगों के जमा होने से जुड़ी कुछ गतिविधियों को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी गई और एसओपी का पालन करने को कहा गया है। इन गतिविधियों में मेट्रो रेल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्तरा और आतिथ्य सेवाएं, धार्मिक स्थल, योग और प्रशिक्षण संस्थान, जिम, सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क आदि शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से खोले जाने और गतिविधियों की बहाली से आशय आगे बढ़ने से है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि महामारी खत्म हो गई है और रोजाना की दिनचर्या में कोविड-19 के सम्बन्ध में उचित व्यवहार का पालन करने के साथ सावधानी बरतने की जरूरत है।
वहीं, अन्य आदेशों के अनुसार, 1 नवम्बर से दिल्ली में बसें पूरी क्षमता के साथ चलेंगी और पश्चिम रेलवे मुम्बई में अतिरिक्त लोकल ट्रेनें भी चलाएगा। इनके अलावा, गोवा में आज से केसिनों खोले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए फिर से खुल गया। इसके साथ ही असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हाथी सफारी और जम्मू-कश्मीर में वैष्णो देवी मंदिर फिर से शुरू कर और अधिक तीर्थयात्रियों को अनुमति भी दी गई।
केरल में पर्यटकों के लिए खुला समुद्री तट
कोविड-19 महामारी के कारण महीनों तक बंद रहने के बाद केरल के मनोरम समुद्री तट रविवार से पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। महामारी फैलने के बाद से राज्य में पर्यटन क्षेत्र की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। अनलॉक प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार ने पर्यटन केन्द्रों को दो चरणों में खोलने का निर्णय लिया।
पूरी क्षमता से चलेगी दिल्ली की बसें
दिल्ली में आज से पूरी क्षमता के साथ बसें चल रही हैं, हालांकि सीट के अलावा बस में आप खड़े नहीं हो सकेंगे। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि यात्रियों को 1 नवम्बर से डीटीसी बसों की सभी सीटों पर बैठने की अनुमति दी जाएगी। संशोधित आदेश के अनुसार, यात्रियों को यात्रा के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य है और किसी भी यात्री को दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और क्लस्टर स्कीम की बसों में खड़े होने की अनुमति नहीं होगी।
शादियों में मेहमानों की सीमा से प्रतिबंध हटा
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने शादी समारोह में केवल 50 मेहमानों के प्रतिबंध को हटाकर लोगों को एक बड़ी राहत दी। मुख्य सचिव विजय देव द्वारा जारी देर रात को आए आदेश में, डीडीएमए ने मेहमानों की संख्या को ध्यान में रखते हुए बैंक्वेट हॉल में 200 व्यक्तियों या शादियों के लिए बंद स्थानों की अनुमति दी। हालांकि, अंतिम संस्कार के लिए मेहमानों की संख्या में प्रतिबंध 20 तक जारी रहेगा।