राजस्थान: बिना सूचना शादी करने पर 5 हजार व शादी समारोह में 100 से ज्यादा मेहमान होने पर 25 हजार का जुर्माना
1 min read
एनसीआई@बून्दी
कोरोना संक्रमण की व्यापक असर के बीच राज्य सरकार ने रविवार रात एक और आदेश जारी किया है। इससे अब बिना सूचना शादी करने पर 5 हजार और शादी समारोह में 100 से ज्यादा मेहमान होने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।
रविवार रात को गृह विभाग ने शादी समारोह को लेकर नई गाइड लाइन जारी की है। इसमें बताया गया है कि शादी समारोह के आयोजनकर्ता को आयोजन की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी करानी होगी। जिला कलक्टर की अधिकृत टीम द्वारा समारोह की वीडियोग्राफी में 100 से ज्यादा मेहमान पाए गए तो राजस्थान महामारी एक्ट के नियमों के तहत 25 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। साथ ही विधि सम्मत अन्य कार्रवाई भी की जाएगी। समारोह में आयोजनकर्ता को निर्धारित 100 की संख्या के अलावा उनके फेस मास्क व कोरोना गाइड लाइन के अनुसार नियमों की पालना करनी होगी। वहीं, बिना सूचना शादी करने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा।
इससे पहले सरकार ने शनिवार आधी रात नई गाइड लाइन जारी की थी। इसमें कहा गया था कि 22 नवम्बर से शाम 7 बजे बाजार और ऑफिस सहित कॉमर्शियल एक्टिविटीज बंद करने से सभी कर्मचारी नाइट कर्फ्यू शूरू होने से पहले घर पहुंच सकेंगे। दवाइयों की दुकानों, बस, ट्रेन और हवाई जहाज से सफर करने वालों सहित जरूरी सेवाओं को नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट रहेगी। परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को भी इसमें छूट मिलेगी।
ऑफिसों में 75% कर्मचारी ही आ सकेंगे
नई गाइड लाइन में कोरोना प्रभावित आठ जिलों में 100 से ज्यादा कर्मचारी वाले सरकारी और निजी ऑफिसों में 75% कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलाया जा सकेगा। रोटेशन के आधार पर 25% घर से काम करेंगे। कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य विभाग घर-घर जाकर सर्वे कराएगा। सर्विलांस टीमें फिर एक्टिव होंगी और टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी।