कोटा: उत्तर प्रदेश निवासी कोचिंग छात्र की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
1 min read
एनसीआई@कोटा
अपर जिला न्यायाधीश क्रम 5 कोटा दीपक पाराशर ने आज महावीर नगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश निवासी एक कोचिंग छात्र की हत्या के आरोपी राहुल भाटी को दोषी करार देते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है।
मामले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक क्रम 5 एडवोकेट अख़्तर खान अकेला ने बताया कि 18 अगस्त 2018 को महावीर नगर थाना क्षेत्र स्थित एक हॉस्टल में रहने वाले कोचिंग छात्र हर्ष कुमार, अतुल, आदित्य आदि क्रिकेट खेल रहे थे। शाम 6 बजे करीब वहां एक अन्य लड़का आया और खेलने की ज़िद करने लगा। साथ ही धमकाया कि मुझे नहीं जानते, मैं राहुल भाटी हूं। इसी के साथ उसने अचानक अपनी जेब से चाक़ू निकाल कर चिराया उत्तर प्रदेश निवासी 17 वर्षीय अतुल की छाती पर बगल की तरफ चाक़ू मार दिया। इससे गम्भीर घायल हुए अतुल को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।
महावीर नगर पुलिस कोटा ने यह रिपोर्ट आईपीसी की धारा 302 में दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। आरोपी राहुल भाटी को गिरफ्तार कर उससे हत्या में काम में लिया गया चाकू भी बरामद कर लिया। इसी मामले में न्यायालय ने राहुल भाटी को आजीवन कारावास के साथ बीस हज़ार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदम अदायगी (जुर्माना नहीं चुकाने पर) एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास, आर्म्स एक्ट 4/25 में एक वर्ष का कारावास व तीन हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी तीन माह की सजा से दण्डित किया। यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। सरकार की ओर से पैरवी एडवोकेट अख़्तर खान अकेला ने की। न्यायालय ने इस मामले में 15 गवाह परीक्षित किए। इस प्रकरण में न्यायालय ने विशेष टिप्पणी अंकित करते हुए विधिक न्यायिक प्राधिकरण से मृतक के परिजनों को उचित क्षतिपूर्ति दिलवाने की भी अनुशंसा की।