राजस्थान: बाहर से आने वालों का कोरोना टेस्ट जरूरी, वरना 15 दिन का क्वारनटीन, 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू घोषित
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राजस्थान के सभी निकायों में 22 मार्च से रात 10 बजे से बाजार बंद रहेंगे। अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ में रात 11बजे से सुबह 5 तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।
एनसीआई@जयपुर
देश के कई हिस्सों में नए कोरोना संक्रमित केस तेजी से बढ़ रहे हैं। राजस्थान में भी कोरोना के नए रोगियों के मिलने का सिलसिला जारी है। इस बीच अशोक गहलोत सरकार ने एहतियातन बड़ा फैसला लेते हुए आठ शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है।
इसी क्रम में सरकार ने यह फैसला भी लिया है कि राजस्थान के सभी निकायों में 22 मार्च से रात 10 बजे से बाजार बंद रहेंगे। अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ में रात 11 बजे से सुबह 5 तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। राजस्थान सरकार के फैसले के मुताबिक, शहरी क्षेत्रों में रात 10 बजे के बाद बाजार नहीं खुलेंगे। साथ ही बाहर से शहर आए यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य होगा।
25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे में टेस्ट अनिवार्य होगा। सभी राज्यों से आने वालों के लिए यह नियम लागू कर दिया गया है। जो यात्री निगेटिव रिपोर्ट के बिना आएंगे, उन्हें 15 दिन के लिए क्वारनटीन रखा जाएगा। सभी जिला कलक्टरों को अपने-अपने जिलों में संस्थागत क्वारनटीन सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
हालांकि, नाइट कपर्यू की बाध्यता उन फैक्ट्रियों पर लागू नहीं होगी, जिनमें लगातार उत्पादन होता है तथा नाइट शिफ्ट की व्यवस्था है। साथ ही आईटी कम्पनियां, रेस्टोरेंट, केमिस्ट शॉप, आपातकालीन सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय, विवाह सम्बन्धी समारोह, चिकित्सा संस्थान, बस स्टेंड, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्री, मॉल, परिवहन करने वाले वाहन और लोडिंग-अनलोडिंग वाले लोगों पर नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था लागू नहीं होगी।
दरअसल राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने नई गाइड लाइन जारी की। इसके मुताबिक, आगामी 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी।