राजस्थान: नया बिल लाकर अधिकारियों के हाथ बांधने जा रही सरकार
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एनसीआई@जयपुर
गहलोत सरकार अधिकारियों की एक बड़ी मनमानी रोकने के लिए सख्त रवैया अपनाने जा रही है। इसके बाद वे अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर सीज तो कर सकेंगे, लेकिन उन्हें सील खोलने का अधिकार नहीं होगा। इसके लिए सरकार अलग से सक्षम प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करेगी। उसकी अनुमति से ही अवैध निर्माण की सील खोली जाएगी।
राज्य सरकार राजस्थान लॉज अमेंडमेंट बिल- 2021 (Rajasthan Lodge Amendment Bill – 2021) लाने जा रही है। केबिनेट ने सरकुलेशन के जरिए इसका अनुमोदन कर दिया है। अब सरकार मौजूदा सत्र में यह बिल विधानसभा में पेश कर सकती है।
दरअसल, सरकार के पास अवैध निर्माणों को सीज करने के मामले में कई तरह की अनियमितताओं की शिकायतें आ रहीं थीं। सरकार ने पहले सील करने और सील खोलने की प्रक्रिया तय करने के लिए एक कमेटी भी गठित की थी। इस कमेटी के फीडबैक के बाद सरकार ने अब सख्त रवैया अपनाया है। अवैध निर्माण और स्वीकृत गतिविधियों के विपरीत संचालन करने पर भवन व व्यवसायिक प्रतिष्ठान सीज किये जाते हैं। सरकार को शिकायतें मिली थीं कि बाद में ऐसे निर्माण कार्यों को सीज करने वाले अधिकारी आरोपी निर्माणकर्ताओं से मिलीभगत कर इनकी सील हटा देते हैं।