लापरवाही व अनुशासनहीनता बरतने पर चिकित्सक निलम्बित
एनसीआई@बूंदी
राजकार्य में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने पर जिला कलक्टर रेणू जयपाल ने सीएचसी तालेड़ा के चिकित्सा अधिकारी डॉ. जितेन्द्र चौधरी को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के उप नियम (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुंरत प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलम्बन काल में चिकित्सक डॉ. जितेन्द्र चौधरी का मुख्यालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय बूंदी रहेगा। उन्हें राजस्थान सेवा नियमों के नियम, 1958 के नियम-53(1) के अन्तर्गत निर्वाह भत्ता भुगतान किया जाएगा। जिला कलक्टर ने सीएमएचओ को निर्देश दिए हैं कि निलम्बित कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए ड्राफ्ट चार्जशीट तैयार प्रस्तुत करें।
