April 18, 2026

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अब ब्लैकमेलिंग के आरोपी पत्रकारों का पलटवार: होटल व्यवसायी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करा बदनाम करने का मामला दर्ज

अब ब्लैकमेलिंग के आरोपी पत्रकारों का पलटवार: होटल व्यवसायी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करा बदनाम करने का मामला दर्ज

एनसीआई@बूंदी

कई गम्भीर आरोपों में पुलिस‌ की जांच का सामना कर रहे बूूंदी के दोनों पत्रकारों ने भी अब सिटी कोतवाली में होटल व्यवसायी देवकल्याण नागर के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करा कर उन्हें बदनाम करने की‌ रिपोर्ट दर्ज करा दी है। दौलाड़ा गांव के मूल निवासी नागर के द्वारा अदालत में पेश किए गए इस्तगासे पर कुछ दिन पहले सदर थाना पुलिस ने पत्रकार रामफूल मेहरा व कलीमुद्दीन अंसारी के खिलाफ धमकाने, चौथ वसूली करने, झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर ब्लैकमेल करने , धार्मिक भावनाएं आहत करने, सोशल मीडिया के माध्यम से बदनाम करने जैसे गम्भीर आरोप दर्ज किए थे।

सिटी कोतवाली थाना प्रभारी सहदेव मीणा के अनुसार कलीमुद्दीन अंसारी व रामफूल मेहरा ने 14 मार्च 2022 को महिला थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर रामगंजबालाजी स्थित श्रीजी होटल को लेकर एक न्यूज ग्रुप में पोस्ट शेयर की थी। यह खबर एफआईआर के आधार पर थी। इस खबर को पढ़कर ही होटल व्यवसायी ने दोनों पत्रकारों के खिलाफ 16 मार्च 2022 को पुलिस अधीक्षक को एक परिवाद दिया। इसमें रामफूल मेहरा व कलीमुद्दीन अंसारी के खिलाफ झूठी, आधारहीन बातें लिखीं हुई थीं। यही नहीं होटल मालिक नागर ने अपने एक और साथी के साथ मिलकर पेज मैकिंग जैसे सॉफ्टवेयर का सहारा लेकर फर्जी अखबार का प्रारूप बना सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अपमानजनक, झूठी, आधारहीन बातें लिख प्रसारित कीं।

पत्रकारों की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उन्हें बदनाम करने के लिए नागर ने अपने परिचितों से उनके खिलाफ झूठे मैसेज करवाए। इससे इन दोनों की मानहानि हुई। होटल मालिक नागर वर्तमान में बूंदी शहर की ही पूजा विहार कॉलोनी में रह रहा है। रिपोर्ट के आधार पर थानाधिकारी मीणा का कहना है कि नागर ने पुलिस अधीक्षक को झूठा, आधारहीन परिवाद प्रस्तुत कर पत्रकारों पर उसे ब्लैकमेल कर रुपए मांगने का झूठा आरोप लगाया। इससे उनकी छवि खराब हुई है। इस मामले की लिखित रिपोर्ट उन दोनों ने मार्च 2022 में कोतवाली पुलिस को दी थी, मगर कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक को परिवाद सौंपा, लेकिन तब भी कोई परिणाम नहीं निकला। तब 23 मार्च 2022 को रामफूल‌ व कलीमुद्दीन ने आईजी कोटा को भी परिवाद दिया। यहां से भी एक्शन नहीं होने पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर ही कोतवाली पुलिस ने होटल व्यवसायी धाकड़ के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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