April 17, 2026

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दूसरे की जगह पेपर देने वाले आईएएस को तीन साल की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला

दूसरे की जगह पेपर देने वाले आईएएस को तीन साल की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला

सीबीआई कोर्ट ने आईएएस अधिकारी नवीन तंवर के साथ पांच अन्य लोगों को भी सजा सुनाई है। सभी पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सीबीआई कोर्ट में सजा सुनाए जाने के वक्त नवीन तंवर कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए।

एनसीआई@गाजियाबाद

दूसरे की जगह परीक्षा देने के मामले में एक आईएएस ऑफिसर को तीन साल की सजा सुनाई गई है। बैंक क्लर्क भर्ती में किसी दूसरे का पेपर हल करने के मामले में दोषी पाए गए आईएएस ऑफिसर का नाम नवीन तंवर है। वह 10 महीने से हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले में तैनात हैं। आईएएस नवीन तंवर के अलावा अन्य पांच लोगों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

9 साल पहले जालसाजी के चलते दोषी बना अधिकारी

दरअसल, 13 दिसम्बर 2014 को इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) क्लर्क की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। तब उत्तर प्रदेश के नोएडा के रहने वाले नवीन तंवर गाजियाबाद स्थित आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में क्लर्क भर्ती परीक्षा देने पहुंचे थे। सीबीआई ने अमित सिंह और अजय पाल के स्थान पर परीक्षा देने वाले नवीन तंवर और सावन को गिरफ्तार कर लिया था। जांच में पता चला था कि सुग्रीव गुर्जर और हनुमत गुर्जर ने दोनों परीक्षार्थियों को सॉल्वर मुहैया कराए थे। अभियुक्तों को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से जमानत मिल गई थी। कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर सभी अभियुक्तों को दोषी माना और सजा के खिलाफ अपील के लिए एक माह की जमानत दी।

ट्रायल के दौरान आईएएस बना था आरोपी नवीन

नवीन तंवर ने 9 साल पहले जब किसी दूसरे की जगह क्लर्क भर्ती परीक्षा दी थी, तब वह खुद भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। वर्ष 2019 में उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। इससे उनका आईएएस में चयन हुआ था। दस महीने पहले उन्हें हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के उपमंडल भरमौर में अतिरिक्त उपायुक्त कम सह-परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (DRDA) का पद मिला था। इससे पहले वे उपमंडल अधिकारी (नागरिक) कांगड़ा व चम्बा के पद पर भी रह चुके हैं।

आईए नवीन तंवर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

सीबीआई कोर्ट ने आईएएस अधिकारी नवीन तंवर के साथ पांच अन्य लोगों को भी सजा सुनाई है। सभी पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। गुरुवार को सीबीआई कोर्ट में सजा सुनाए जाने के वक्त नवीन कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। इस पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।

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