मालेगांव धमाके में साध्वी प्रज्ञा सहित सभी सातों आरोपी बरी, पलटे सारे गवाह
साल 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट में गुरुवार को अदालत का फैसला आ गया है। इसमें NIA कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इनमें भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह, कर्नल पुरोहित सहित 7 लोग शामिल हैं।
एनसीआई@मुम्बई
साल 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट में गुरुवार को अदालत का फैसला आ गया है। NIA कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इनमें भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित 7 लोग शामिल हैं। खबर है कि कोई भी चश्मदीद गवाह अपने बयानों पर कायम नहीं रहे, इसके चलते सभी आरोपियों को बरी करने का फैसला लिया गया।
मालेगांव में 2008 में हुए इस विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक व्यक्ति घायल हो गए थे। साध्वी प्रज्ञा के अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सात आरोपियों पर UAPA यानी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया गया था। इस मामले में मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी अन्य आरोपी थे।
इस घटना के सम्बंध में 2018 में शुरू हुआ मुकदमा 19 अप्रेल, 2025 को समाप्त हो गया। अदालत ने मामले को फैसले के लिए सुरक्षित रख लिया था। मुम्बई से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक कस्बे में 29 सितम्बर 2008 को मस्जिद के पास खड़ी एक मोटर साइकिल से बंधा विस्फोटक उपकरण फट गया था।
