April 23, 2026

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बड़ी राहत: 22 सितम्बर से लागू होंगी नई जीएसटी दरें, अब केवल 5% और 18% स्लेब, 90 फीसदी सामान हो जाएंगे सस्ते

बड़ी राहत: 22 सितम्बर से लागू होंगी नई जीएसटी दरें, अब केवल 5% और 18% स्लेब, 90 फीसदी सामान हो जाएंगे सस्ते

जीएसटी काउंसिल की बैठक में मंत्री समूह के सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही अब जीएसटी में सिर्फ 5% और 18% के दो ही स्लेब होंगे। खास बात है कि जीएसटी की नई दरें 22 सितम्बर से लागू हो जाएंगी। इसमें रोजमर्रा की 99 फीसदी चीजें आ जाएंगी।

एनसीआई@नई दिल्ली

जीएसटी काउंसिल की बैठक में मंत्री समूह के सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही अब जीएसटी में सिर्फ 5% और 18% के दो ही स्लेब होंगे। खास बात है कि जीएसटी की नई दरें 22 सितम्बर से लागू हो जाएंगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जीएसटी की दरों को युक्तिसंगत बनाने पर सभी राज्यों ने सहमति दी है। रोजमर्रा की ज्यादातर चीजों पर जीएसटी की दरों को कम किया गया है।

जीएसटी परिषद की बैठक के बाद हुए ऐलानों पर पीएम मोदी ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि केन्द्र के सभी जीएसटी प्रस्तावों को परिषद द्वारा मंजूरी मिलने पर खुशी है।

5% और 18% जीएसटी के दायरे में आएंगे ये प्रोडक्ट्स 

एसी और टीवी जैसे इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स 18 फीसदी जीएसटी के दायरे में आएंगे। डाई फ्रूट्स, अचार, कॉर्न फ्लेक्स, चीनी और शुगर क्यूब्स जैसे कई सामान पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। इसके अलावा, सीमेंट पर 28 फीसदी के बजाय 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा। 1200 CC के अंदर आने वाली कारें और 350 CC के अंदर आने वाली बाइक पर जीएसटी की दर 18 फीसदी होगी, जबकि मिड साइज कारों पर जीएसटी की दर 40 फीसदी होगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हेयर ऑयल, साबुन, बार, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबल वियर पर अब 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जबकि यूएचटी दूध और ब्रेड पर जीएसटी की दर जीरो होगी।

सरकार ने कहा कि पान, मसाला, सिगरेट सहित अन्य शिन प्रोडक्ट्स पर 40 फीसदी जीएसटी लगेगा। इसके अलावा, लग्जरी प्रोडक्ट्स पर भी 40 फीसदी जीएसटी होगा। इसके साथ ही तम्बाकू और तम्बाकू से सम्बंधित उत्पादों पर क्षतिपूर्ति उपकर तब तक जारी रहेगा, जब तक केन्द्र द्वारा लिया गया पूरा ऋण चुका नहीं दिया जाता। उसके बाद यह उपकर समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा, कैफीनयुक्त पेय पदार्थ और कार्बोनेटेड ड्रिंक भी 40% के दायरे में आएंगे।

ग्राहकों को मिलेगा कर कटोती का लाभ

जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा कि उद्योग जगत ने पहले भी ब्याज दरों में कटौती का लाभ बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया है। हमें उम्मीद है कि इस बार भी उद्योग जगत अंततः इसका लाभ आगे ग्राहकों तक बढ़ाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टेरिफ की उथल-पुथल का जीएसटी सुधारों पर कोई असर नहीं पड़ा है। हम इस पर डेढ़ साल से ज़्यादा समय से काम कर रहे हैं।

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