एनसीआई@बूंदी
जिले में किसानों को खाद के लिए परेशान करने और कालाबाजारी की जिला कलक्टर को मिली शिकायतों के आधार पर कार्यवाही करते हुए कृषि विभाग ने नैनवां रोड पर माटूंदा चौराहा स्थित मैसर्स श्रीदेव कृषि सेवा केन्द्र का उर्वरक विक्रय अनुज्ञा-पत्र (लाइसेंस) 14 दिन के लिए निलम्बित कर दिया गया है।
अधिसूचित प्राधिकारी एवं संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद बूंदी, राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि किसानों ने जिला कलक्टर से शिकायत की थी कि श्रीदेव कृषि सेवा केन्द्र द्वारा एफएफएस पोर्टल पर खाद की बुकिंग करने वाले किसानों को खाद नहीं दी जा रही है। संचालक द्वारा दुकान बंद कर किसानों को बैरंग लौटाया जा रहा था। इसके अलावा, फर्म पर किसानों को अन्य उत्पाद जबरन खरीदने के लिए भी बाध्य करने के गम्भीर आरोप लगे। उन्होंने बताया कि फर्म का यह कृत्य सीधे तौर पर कालाबाजारी, जमाखोरी और यूरिया उर्वरक के गैर-कृषि कार्यों में उपयोग को बढ़ावा देने वाला प्रतीत होता है।
ऐसे हुई कार्यवाही
केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा उर्वरक वितरण को लेकर बरती जा रही गम्भीरता के मद्देनजर इस मामले पर तुरंत कार्यवाही करते हुए उर्वरक विक्रय अनुज्ञा-पत्र संख्या 1006 (वैधता 13.11.2026 तक) को उर्वरक नियंत्रण आदेश – 1985 के क्लॉज 31(2) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से 14 दिन के लिए निलम्बित कर दिया गया।
