एनसीआई@बूंदी
दीपावली के मद्देनजर श्रम विभाग ने बूंदी जिले के सभी नियोजकों, प्रबंधकों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, वाणिज्यिक संस्थानों और आउटसोर्सिंग व ठेका एजेंसियों के लिए निर्देश जारी किए हैं।
श्रम कल्याण अधिकारी अंकिता महर्षि ने जिले के सभी संस्थानों को सूचित करते हुए अपील की है कि वे अपने श्रमिकों और कर्मचारियों को दीपावली से पूर्व बोनस का भुगतान करना सुनिश्चित करें। श्रम कल्याण अधिकारी ने बताया कि किसी भी व्यावसायिक और औद्योगिक संस्थान की प्रगति श्रमिकों और कर्मचारियों की मेहनत के फलस्वरूप ही संभव होती है।
अंकिता ने बताया कि मजदूरी संहिता, 2019 की धारा-26(1) के तहत प्रत्येक संस्थान को वित्तीय वर्ष के 8 माह की समाप्ति के भीतर देय बोनस का भुगतान किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने सभी संस्थानों से अपील की है कि वे नियमानुसार देय बोनस का भुगतान दीपावली से पहले ही करवा दें, ताकि श्रमिक वर्ग भी इस पावन त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मना सके। उन्होंने बताया कि यदि किसी संस्थान द्वारा नियमानुसार बोनस का भुगतान नहीं किया जाता है, तो सम्बंधित अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।
