April 25, 2026

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नीतीश-तेजस्वी सरकार को बड़ा झटका, जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

नीतीश-तेजस्वी सरकार को बड़ा झटका, जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

बिहार की नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वी चन्द्रन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इस मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी।

एनसीआई@पटना

बिहार की नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वी चन्द्रन की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। इस मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी।

नीतीश सरकार लम्बे समय से जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में रही है। नीतीश सरकार ने 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को जातीय जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और विधान परिषद में पास करा चुकी है, हालांकि, केन्द्र इसके खिलाफ रही है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर साफ कर दिया था कि जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी। केंद्र का कहना था कि ओबीसी जातियों की गिनती करना लम्बा और कठिन काम है।

बिहार सरकार ने पिछले साल जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया था। इसका काम जनवरी 2023 से शुरू हुआ था। इसे मई तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस पर 3 जुलाई तक रोक लगा दी है।

हाईकोर्ट में दाखिल की गई थीं 5 याचिकाएं

नीतीश सरकार के जातिगत जनगणना कराने के फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में 5 याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इन याचिकाओं में जातिगत जनगणना पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की बेंच ने बुधवार को इन पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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