कोचिंग सेंटर्स पर लगेगी लगाम, 16 साल से छोटे बच्चों की होगी एंट्री बंद, सरकार की नई गाइड लाइन में शामिल हैं ये भी सख्त नियम
केन्द्र सरकार द्वारा जारी कोचिंग सेंटर विनियमन 2024 (Regulation of Coaching Centre) के लिए प्रस्तावित गाइड लाइन में सुझाव दिए गए हैं कि 16 साल से कम उम्र के छात्रों को कोचिंग सेंटरों में नामांकित नहीं किया जाना चाहिए।
एनसीआई@नई दिल्ली
प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स की मनमानी पर अब केन्द्र सरकार ने लगाम कसने की तैयारी कर ली है। इन नई गाइड लाइंस के अनुसार अब कोई भी कहीं भी और कभी भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं खोल पाएगा। इसके लिए सबसे पहले उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यही नहीं अब कोचिंग सेंटर में 16 साल से कम उम्र के बच्चों का पढ़ाई के लिए नामांकन नहीं होगा। कोचिंग सेंटर किसी छात्र से मनमानी फीस भी वसूल नहीं कर सकेंगे।
केन्द्र ने ये गाइड लाइन देश भर में NEET या JEE की तैयारी कर रहे छात्रों के बढ़ते सुसाइड मामलों और देशभर में बेलगाम कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को लेकर बनाई है।इस गाइड लाइन के अनुसार, आईआईटी जेईई, एमबीबीएस, नीट जैसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए कोचिंग सेंटरों के पास फायर और भवन सुरक्षा सम्बन्धी एनओसी होनी चाहिए। परीक्षा और सफलता के दबाव को लेकर छात्रों की परेशानी दूर करने के लिए उन्हें मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सहायता भी उपलब्ध कराई जाए।
पहले भी जारी हो चुकी हैं गाइड लाइंस
कोचिंग सेन्टर के रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन 2024 के दिशा निर्देश राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पहले ही भेजे जा चुके हैं। कुछ राज्यों में पहले से ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के रेगुलेशन सम्बन्धी कानून हैं। अधिक फीस वसूलने वाले और जगह-जगह खुले प्राइवेट कोचिंग सेंटरों की बढ़ती तादाद और वहां सुसाइड के बढ़ते मामलों के बीच केन्द्र सरकार ने ये मॉडल गाइड लाइन प्रस्तावित की है।
