April 22, 2026

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कोटा की नाबालिग से दुष्कर्म के झुंझुनूं निवासी दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास, कोर्ट ने टिप्पणी की- ‘अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी’

कोटा की नाबालिग से दुष्कर्म के झुंझुनूं निवासी दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास, कोर्ट ने टिप्पणी की- ‘अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी’

एनसीआई@कोटा

नाबालिग से दुष्कर्म के करीब साढ़े तीन साल पुराने एक मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या तीन ने गुरुवार को दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अपने पैसले में टिप्पणी की-‘अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी।’

इस मामले में झुंझुनूं के कासनी गांव निवासी रवि कुमार और उसके साथी ठोठी गांव निवासी रूपेश दोषी पाए गए हैं। इनमें से रवि पर 35 हजार रुपए और रुपेश पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

पीड़िता से सोशल मीडिया पर की थी दोस्ती

मुख्य आरोपी रवि कुमार पूनिया ने नाबालिग से सोशल मीडिया पर दोस्ती की। इसके बाद उसे कार में जयपुर ले जाकर उससे दुष्कर्म किया। वारदात में रुपेश ने उसका सहयोग किया। विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता ने 5 सितम्बर 2020 को महावीर नगर थाने में शिकायत दी थी। इसमें बताया गया था कि झुंझुनूं जिले के कासनी गांव के निवासी रवि कुमार पूनिया से सोशल मीडिया पर उसकी दोस्ती हुई थी। 5 जुलाई 2020 को रवि अपने दोस्त रुपेश के साथ कार में कोटा आया और उसे बहला-फुसलाकर जयपुर ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाद में मामले की जांच कर कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया।

विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा
विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा

कोर्ट ने की यह टिप्पणी

सजा सुनाते समय विशेष न्यायाधीश दीपक दुबे ने अपने फैसले में लिखा कि इस स्तर पर न्यायालय, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की कविता की पंक्ति उद्धृत करना प्रासंगिक पाती है। उन्होंने लिखा- ‘अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में पानी।’ यह टिप्पणी करते हुए लिखा कि आरोपी रवि कुमार ने 16 साल की मासूम बालिका को अपने प्रेम जाल में फंसा कर उसके अभिभावकों की अभिरक्षा से एक रात जयपुर होटल में रखकर, उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया।

इस काम में आरोपी रुपेश कुमार की ओर से सक्रिय सहयोग प्रदान किया जाना गम्भीर अपराध है। अगर आरोपियों के साथ नर्मी का रुख अपनाया गया तो भोली-भाली मासूम बालिकाएं इस प्रकार के शातिर अपराधियों के प्रेम जाल में फंसकर अपने बचपन को नष्ट करती रहेंगी। रवि कुमार पूर्व से शादीशुदा बाल बच्चेदार व्यक्ति था। वह पीड़िता से उम्र में लगभग 20 साल बड़ा था। आरोपी ने अपनी छोटी बहन की उम्र की मासूम अबोध पीड़िता की प्रेम भावनाओं से खिलवाड़ कर शारीरिक शोषण किया है, जो अत्यंत गम्भीर अपराध है।

यह था पूरा मामला

16 साल की किशोरी ने 5 सितम्बर 2020 को महावीर नगर थाने में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में उसने बताया था कि रवि से उसकी जान पहचान सोशल मीडिया पर हुई थी। इसके बाद दोनों ने मोबाइल नम्बर लेकर आपस में बातचीत करना शुरू किया। इस दौरान रवि ने उसे बातों में फंसाया और शादी का झांसा दिया। 5 जुलाई 2020 को शादी का झांसा देकर उसे कार से जयपुर ले गया, जहां एक होटल में रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन रवि उसे अपने दोस्त सतपाल के घर छोड़कर खुद पिलानी चला गया, जहां वह 12 जुलाई 2020 तक रही।

13 जुलाई 2020 को वह बस में बैठकर कोटा आ गई। उसने रवि को कोटा आने के बाद कई बार कॉल किया, लेकिन रवि ने उसका कॉल उठाना बंद कर दिया। रवि ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया, रवि चौधरी उसे रुपेश की गाड़ी में जयपुर ले गया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले में जांच शुरू की।

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