बीजेपी नेता गिर्राज सिंह मलिंगा को तगड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर का दिया आदेश, एईएन-जेईएन से की थी गम्भीर मारपीट
एनसीआई@जयपुर
राजस्थान के बीजेपी नेता और बाड़ी के पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को तगड़ा झटका लगा है। एईएन-जेईएन मारपीट मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में दो सप्ताह में सरेंडर करना होगा। कोर्ट के इस आदेश के अनुसार मलिंगा के सरेंडर करने के 4 सप्ताह बाद मामले में सुनवाई शुरू होगी। जस्टिस वी. रामास्वामी ने शुक्रवार को यह आदेश दिए।
उल्लेखनीय है कि मलिंगा ने 28 मार्च 2022 को विद्युत निगम के एईएन और जेईएन से बेहद गम्भीर मारपीट की थी। तत्कालीन विधायक मलिंगा उस दिन धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र में दौरे पर गए हुए थे। ग्रामीण क्षेत्र में जनसुनवाई के दौरान उन्हें विद्युत निगम के अफसरों की शिकायतें मिलीं। इस पर वे एईएन-जेईएन के दफ्तर पहुंच गए। वहां बहस के बाद झड़प और मारपीट हुई। उन्होंने एईएन और जेईएन से गम्भीर मारपीट की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। मलिंगा को इस मामले में पहले राजस्थान हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। इसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन यहां से भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा
मलिंगा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें उनकी जमानत खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि पहले सरेंडर हों, उसके बाद ही इस केस में आगे की सुनवाई करेंगे। मलिंगा की ओर से एडवोकेट महमूद प्राचा, आदित्य जैन और मालती ने पैरवी की।
