April 19, 2026

News Chakra India

Never Compromise

चलती बाइक पर युवक-युवती का रोमांस, पुलिस ने की यह कार्रवाई

चलती बाइक पर युवक-युवती का रोमांस, पुलिस ने की यह कार्रवाई

एनसीआई@अजमेर

पुष्कर रोड पर एक चलती बाइक पर खुलेआम रोमांस करते हुए युवक-युवती का वीडियो सामने आया है। इस पर क्रिश्चयनगंज थाना पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक सवार आरोपी फॉयसागर रोड निवासी साहिल मैसी (24) पुत्र नेल्सन को चिह्नित किया है। पुलिस ने मामले में धारा 336, 279, 294 में मुकदमा दर्ज कर बाइक को जप्त कर लिया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। 52 सेकेंड के कुल 5 वीडियो सामने आए हैं। इसमें बाइक एक युवक चला रहा है। युवती आगे की तरफ पीछे मुंह करके बैठी हुई है।

बाइक सवार अजमेर से पुष्कर की तरफ जा रहे हैं। यह वीडियो सोमवार रात का बताया जा रहा है। सार्वजनिक स्थल पर अश्लीलता व जान को संकट में डालकर किए जा रहे इस कृत्य की शहर में खासी चर्चा है। ​​​​​​इस मामले पर ​क्रिश्चयनगंज थाना प्रभारी करणसिंह ने बताया- वीडियो सामने आया है। टीम गठित कर जांच की जा रही है। पुष्टि होने पर युवक-युवती के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया...

विश्व हिन्दू परिषद के प्रांत सह मंत्री शशि प्रकाश इंदौरिया ने कहा- प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है। जो वीडियो सामने आया है, वह हमारी सनातन संस्कृति का अपमान है। जिस देश में बेटियों को दुर्गा के स्वरूप में पूजन किया जाता है, उन बेटियों का इस प्रकार से वीडियो जारी होना और उस पर अभी तक कोई एक्शन पुलिस के द्वारा नहीं लेना, यह निश्चित रूप से अचम्भित कर देने वाला विषय है। इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

विश्व हिन्दू परिषद के पदाधिकारी लेखराज शर्मा ने कहा- अश्लीलता का वीडियो सामने आया है। युवक-युवती भारतीय संस्कृति का हनन कर रहे हैं। इस मामले में संगठन की ओर से शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की जाएगी।

वहीं,एडवोकेट योगेन्द्र ओझा ने बताया कि ऐसा कृत्य आईपीसी की धारा 279 व 294 के तहत अपराध है।

आईपीसी की धारा 279 में यह प्रावधान

एडवोकेट योगेन्द्र ओझा ने बताया- सड़क पर ऐसा कृत्य अपराध है। भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 279 के अनुसार, जो भी वाहन एक सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी तरह की जल्दबाजी या लापरवाही से चलाएगा या सवारी करता है, जिससे मानव जीवन को कोई संकट हो। ऐसा करने वाला आरोपी माना जाएगा। दोषी पाए जाने पर उसे किसी एक अवधि के लिए जेल हो सकती। जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है या उस पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। जो एक हजार रुपए तक हो सकता है। इसके अलावा फिर दोषी को दोनों तरह से दंडित किया जा सकता है। यह एक जमानती और संज्ञेय अपराध है।

आईपीसी की धारा 294 में यह प्रावधान

एडवोकेट योगेन्द्र ओझा ने बताया- भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अनुसार, जो भी कोई दूसरों को चिढ़ाने के इरादे से, किसी भी सार्वजनिक जगह पर कोई भी अश्लील कार्य करता है, वह इस धारा के तहत आरोपी माना जाएगा। आसान भाषा में कहें तो आईपीसी की धारा 294 में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई पुरुष या महिला किसी को सार्वजनिक पर किसी भी तरह का अश्लील कार्य करता है तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर सकती है। हालांकि कानून में अश्लील की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है।

ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले शख्स को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है, जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही उस पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है या फिर उसे दोनों प्रकार से दंडित किया जा सकता है। यह एक जमानती और संज्ञेय अपराध है।

छत्तीसगढ़ में कपल का सामने आ चुका ऐसा वीडियो

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में गत दिनों बाइक पर रोमांस करते हुए कपल का वीडियो सामने आया था। पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जांच में ये भी सामने आया था कि कपल के पास कागजात नहीं थे और वो चोरी की बाइक चला रहे थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.