दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार पर केन्द्र सरकार ने जारी किया अध्यादेश
एनसीआई@नई दिल्ली
दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग की पावर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केन्द्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर दिया है। इस अध्यादेश में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। साथ ही दिल्ली सरकार के अधिकारों का भी जिक्र किया गया है।
इस अध्यादेश की अहम बात यह है कि अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए एक अथॉरिटी बना दी गई है। इस अथॉरिटी में मुख्यमंत्री केजरीवाल, दिल्ली के चीफ सेक्रेट्री और प्रिंसिपल होम सेक्रेट्री होंगे। इस अथॉरिटी में अगर अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग में कोई विवाद होता है तो आखिरी फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल लेंगे। यानी एक तरह से दिल्ली के उपराज्यपाल को फिर से पहले का अधिकार वापस मिल गया है।
