अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा, एक लाख का जुर्माना
एनसीआई@वाराणासी
वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने सोमवार को बाहुबली मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वाराणसी के 31 साल से अधिक पुराने अवधेश राय हत्याकांड मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। मुख्तार अंसारी पर कोर्ट ने एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अवधेश राय हत्याकांड में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने सोमवार सुबह मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोपहर बाद इस केस में सजा का एलान कर दिया। आईपीसी की धारा 302 के तहत मुख्तार अंसारी को यह सजा सुनाई गई है।
अवधेश राय की हत्या 3 अगस्त 1991 को हुई थी। तब अवधेश राय अपने छोटे भाई और वर्तमान कांग्रेस नेता अजय राय के घर के बाहर खड़े थे। उसी वक्त वहां एक मारुति वैन आई। उस वैन से काफी लोग बाहर निकले। उन लोगों ने अवधेश राय पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। गोलियों की आवाज से आसपास का पूरा इलाका गूंज उठा था।
यह बोले अजय राय
वहीं कोर्ट का फैसला आने से पहले दिवंगत अवधेश राय के छोटे भाई और कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा, “उनका 32 साल का इंतजार आज खत्म होने वाला है और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा।” कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या वाराणसी के चेतगंज थाना इलाके के लहुराबीर इलाके में हुई थी।
उस दिन सुबह के वक्त हल्की बारिश हो रही थी। मारुती वैन से आए लोगों की फायरिंग में अवधेश राय घायल हो गए। इस पर उन्हें पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस मामले में चेतगंज थाने में मुख्तार अंसारी, भीम सिंह, कमलेश सिंह, राकेश के साथ पूर्व एमएलए अब्दुल कलाम पर एफआईआर दर्ज कराई थी।
