फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा फरार घोषित, पुलिस ढूंढकर कोर्ट में करेगी पेश, यह है पूरा मामला
फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में केस चल रहा है। इसे लेकर कोर्ट कई बार जयाप्रदा के खिलाफ वारंट जारी कर चुकी है, लेकिन अभिनेत्री कोर्ट में पेश नहीं हुईं। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए जयाप्रदा को फरार घोषित कर दिया है। साथ ही पुलिस को उन्हें ढूंढकर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं।
एनसीआई@रामपुर(उत्तर प्रदेश)
मशहूर फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा को कोर्ट ने आखिरकार फरार घोषित कर दिया गया है। वर्ष 2019 में लोकसभा आम चुनाव के दौरान भाजपा की प्रत्याशी रहीं जयाप्रदा पर चुनाव के दौरान आचार संहिता के दो मामले रामपुर में दर्ज किए गए थे, जिनकी सुनवाई रामपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है।
जानकारी के मुताबिक पिछली दर्जनों तारीखों पर जयाप्रदा हाजिर नहीं हुईं। इस पर बार-बार कोर्ट से उन्हें पेश करने के लिए समन जारी हुए। इसके बाद उनके खिलाफ वारंट और फिर गैर जमानती वारंट भी जारी हुए, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुईं। कोर्ट ने जया प्रदा के खिलाफ सात बार गैर जमाती वारंट जारी किए हैं। इसके बाद पुलिस अधीक्षक रामपुर को बार-बार लिखकर जया प्रदा को पेश करने के आदेश दिए, लेकिन वह फिर भी पेश नहीं हुईं।
इस पर अब कोर्ट ने मंगलवार को कड़ा रुख अपनाते हुए पूर्व सांसद व अभिनेत्री जया प्रदा को फरार घोषित कर दिया और उनके विरुद्ध 82 सीआरपीसी की कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक को एक डिप्टी एसपी की अगुवाई में टीम बनाकर 6 मार्च 2024 को उन्हें अदालत में पेश करने की हिदायत दी है।
इस पर वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट रामपुर में जयाप्रदा के विरुद्ध चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से सम्बन्धित मामला चल रहा है। बार-बार समन जारी होने पर भी वह कोर्ट में पेश नहीं हुईं। गैर जमानती वारंट भी जारी किए गए। फिर भी वह पेश नहीं हुईं। थाने की जो रिपोर्ट आई थी, उसमे रंजी द्विवेदी प्रभारी निरीक्षक ने यह रिपोर्ट भजी थी कि अभियुक्त जया प्रदा अपने आपको बचा रही हैं, उनके मोबाइल स्विच ऑफ चल रहे हैं।
6 मार्च को पेश करने के आदेश जारी
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी अधिकारी ने बताया कि न्यायालय के द्वारा अभियुक्त जयाप्रदा के विरुद्ध धारा 82 सीआरपीसी की कार्यवाही करते हुए आदेश किया गया है। इसके लिए 6 मार्च की तारीख नियत की गई है। न्यायालय की सीजीएम फर्स्ट एमपी एमएलए कोर्ट शोभित बंसल की कोर्ट के द्वारा पुलिस अधीक्षक रामपुर को आदेशित किया गया है। अपने इस आदेश में कहा गया है कि जयाप्रदा नहाटा की पेशी के लिए क्षेत्र अधिकारी के अधीन एक टीम गठित की जाए।
क्या होती है धारा 82 की कार्यवाही?
यह पूछे जाने पर कि 82 सीआरपीसी की क्या कार्यवाही होती है? इस पर वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी ने बताया कि धारा 82 सीआरपीसी की कार्यवाही जब अभियोग्यता या अभियुक्त उपस्थित नहीं होते हैं तो हाजिरी सुनिश्चित कराई जाने के लिए न्यायालय के द्वारा उद्घोषणा की कार्यवाही की जाती है। इसका मतलब है कि जयाप्रदा फरार घोषित हो चुकी हैं।
