कांग्रेस नेता अमीन पठान की जमानत अर्जी खारिज, पुलिस ने 18 पुराने मामले दिखाए, अब डीजे कोर्ट में लगाएंगे अर्जी
एनसीआई@कोटा
कांग्रेस के प्रदेश महासचिव व आरसीए के पूर्व उपाध्यक्ष अमीन पठान को अदालत से झटका लगा है। अदालत ने अमीन पठान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अमीन पठान के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए अदालत जमानत अर्जी खारिज करने का फैसला लिया। अब अमीन पठान के वकील हरीश शर्मा ने डीजे कोर्ट में जमानत अर्जी लगाने की बात कही है।
अमीन पठान के वकील हरीश शर्मा ने बताया
कि अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट 5, दक्षिण कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। इस पर कोर्ट में बहस हुई। यहां पुलिस ने अमीन पठान पर दर्ज हुए 18 पुराने मामले दिखाए, जबकि इनमें से एक भी मामला कोर्ट में पेंडिंग नहीं है। ये सभी मामले डिस्पोजल हो चुके हैं। इनमें से 5 मामले तो खुद राज्य सरकार ने ही विड्रॉ किए थे। कोर्ट ने प्रकरण को गम्भीर प्रवृति का माना। अपराध की गम्भीरता व पुराने मुकदमों के आधार पर कोर्ट ने अमीन पठान की जमानत अर्जी खारिज कर दी। वकील हरीश शर्मा ने बताया कि अब जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी पेश करेंगे। मंगलवार को उस पर बहस होगी।
यह था मामला
अनंतपुरा पुलिस ने रविवार को वन भूमि पर अतिक्रमण करने व राजकार्य में बाधा डालने के आरोप में अमीन पठान को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पठान को अवकाश कालीन कोर्ट में पेश किया। जहां से कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। इस मामले में लाडपुरा रेंजर संजय नागर ने थाने में परिवाद दिया था।
