आप नेता सत्येन्द्र जैन पर सुप्रीम कोर्ट ने कही बड़ी बात: पहली नजर में दोषी, ईडी के पास पर्याप्त सबूत
दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है। कल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में कोई कमी नहीं थी और सत्येंद्र जैन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध में शामिल रहे हैं।
एनसीआई@नई दिल्ली
दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने उनकी राहत की मांग वाली याचिकाओं को खारिज किया था और कल सोमवार को ही सरेंडर करने का आदेश दिया था। आदेश के मुताबिक, उन्होंने उसी दिन सरेंडर कर दिया था। उन्हें जेल नम्बर 7 में रखा गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जमानत रद्द करने वाले आदेश में कहा है कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं जो सत्येंद्र जैन पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप सिद्ध कर सकते हैं। जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी की अगुआई वाली पीठ ने कहा कि सत्येन्द्र जैन अदालत को संतुष्ट करने में विफल रहे हैं कि वह कथित अपराधों के लिए दोषी नहीं हैं।
‘हाईकोर्ट के फैसले में कोई कमी नहीं’
कोर्ट ने कहा कि, इसके विपरीत, ईडी के पास पर्याप्त सामग्री है कि वे कथित अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया दोषी हैं। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें प्रथम दृष्टया पीएमएलए (PMLA) के तहत कथित अपराधों का दोषी पाया है। हाईकोर्ट के निर्णय में किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं दिखती।
