सलमान खान और शिल्पा शेट्टी को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, एससी-एसटी एक्ट में दर्ज एफआईआर रद्द, टीवी शो में भंगी शब्द का किया था इस्तेमाल
एनसीआई@जोधपुर
प्रसिद्ध एक्टर सलमान खान और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को राजस्थान हाईकोर्ट से गुरुवार को बड़ी राहत मिली। सलमान और शिल्पा के खिलाफ वर्ष 2017 में चूरू के कोतवाली थाने में एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। हाईकोर्ट ने इस एफआईआर को रद्द कर दिया। इस मामले में जस्टिस अरुण मोंगा की कोर्ट में सुनवाई हुई थी।
जस्टिस मोंगा ने फैसले में कहा- बिना सेक्शन और इंक्वायरी के एससी-एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है। ‘भंगी’ शब्द जाति नहीं है और न ही जातिसूचक शब्द है। बल्कि स्लर है, जो कि किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को सम्बोधित करते हुए कहा गया था।
शो 2013 का और मामला 2017 में दर्ज
22 दिसम्बर 2017 को चूरू के कोतवाली थाने में एससी-एसटी एक्ट में सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ वाल्मीकि समाज के अशोक पंवार ने मामला दर्ज करवाया था। उनका कहना था कि वर्ष 2013 में टीवी पर एक इंटरव्यू के दौरान शिल्पा शेट्टी और सलमान खान ने ‘भंगी’ शब्द का इस्तेमाल किया था। इससे वाल्मीकि समाज के लोगों की भावना आहत हुई। मामला दर्ज होने के बाद 18 जनवरी 2018 को जांच अधिकारी ने नोटिस जारी किया था। इस टिप्पणी का विरोध होने पर शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर माफी भी मांग ली थी।
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वकील बोले- एफआईआर में कोई सबूत नहीं
सुनवाई के दौरान सलमान और शिल्पा के वकील गोपाल सांदु ने दलील दी कि इस एफआईआर में कोई सबूत नहीं है कि किसी समाज की भावना को ठेस पहुंची हो। इस शब्द को कहने के पीछे कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा भी नहीं है।
पक्ष-विपक्ष के तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण कुमार मोंगा ने चूरू के कोतवाली थाने में दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया।
