April 17, 2026

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रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में मवेशी चराने पर प्रतिबंध, जिला मजिस्‍ट्रेट ने जारी किए आदेश

रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में मवेशी चराने पर प्रतिबंध, जिला मजिस्‍ट्रेट ने जारी किए आदेश

एनसीआई@बूंदी

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अक्षय गोदारा ने रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में मवेशी चराने और ऐसा करने के लिए लोगों को उकसाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य टाइगर रिजर्व के अस्तित्व की रक्षा करना और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखना है। यह आदेश 5 जुलाई 2025 से 4 सितम्बर 2025 की रात्रि 12 बजे तक प्रभावी रहेगा।

रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी जिले के राजस्व क्षेत्र में स्थित है और बाघ, बघेरा, भालू, लकड़बग्घा, चीतल, सांभर और सेही जैसी दुर्लभ प्रजातियों सहित विभिन्न वन्यजीवों का घर है। इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए इस क्षेत्र की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है।

जिला मजिस्‍ट्रेट (जिला कलेक्टर) द्वारा जारी आदेशानुसार बूंदी जिले के राजस्व क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, संगठन या समूह राष्ट्रीय उद्यान के प्रतिबंधित क्षेत्र में मवेशी चराने के लिए प्रेरित करने को किसी भी प्रकार की सभा, धरना या प्रदर्शन का आयोजन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, संगठन या समूह मवेशी लेकर उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा।

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