राजस्थान: अब संडे लॉक डाउन की नई गाइड लाइन
एनसीआई@जयपुर
संडे लॉक डाउन के दौरान अब दूध (डेयरी), फल-सब्जी और किराना की दुकानें खुली रहेंगी। गृह विभाग ने गुरुवार सुबह संशोधित गाइड लाइन जारी कर दी है। संडे कर्फ्यू में डेयरी, फल-सब्जी और किराना की दुकानों सहित खान-पान सामग्री की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले गृह विभाग ने 9 जनवरी को जारी अपनी गाइड लाइन में दूध, फल-सब्जी और किराना की दुकानों तक को खुलने की छूट नहीं दी थी। newschakraindia. com ने गाइड लाइन की इस खामी को उजागर किया तो सरकार की आंखें खुलीं। इसका कारण यह रहा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के सख्त लॉक डाउन तक में डेयरी, फल-सब्जी और किराना की दुकानें खुली रहती थीं। गृह विभाग ने इसके चलते संशोधित गाइड लाइन जारी कर दी है।
अब संडे कर्फ्यू में इन्हें रहेगी छूट
संडे कर्फ्यू के दिन छूट की अब 14 केटेगरी बनाई है। इसमें दूध की दुकानें, डेयरी बूथ, फल-सब्जी मंडी की दुकानें, किराना की दुकानें, लगातार प्रोडक्शन वाली फेक्ट्रियां, नाइट शिफ्ट वाली फेक्ट्रियां, आईटी, टेलीकॉम सेवाएं, मेडिकल दुकानें, शादी समारोह, इमरजेंसी सेवाओं वाले ऑफिस, माल लाने-ले जाने वाले सभी वाहनों के साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टेंड और एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्रियों को छूट रहेगी। वेक्सीनेशन के लिए आने-जाने वालों और मेडिकल सेवाओं से जुड़े ऑफिस कर्फ्यू के दायरे से बाहर रहेंगे।
सबसे पहले 29 दिसम्बर को गाइड लाइन जारी हुई
कोरोना को लेकर सरकार 15 दिन में 5 गाइड लाइन जारी कर चुकी है। सबसे पहले 29 दिसम्बर को गाइड लाइन जारी की। इसके बाद 2 जनवरी और 5 जनवरी को गाइड लाइन जारी कर कुछ पाबंदियां लगाईं। फिर 9 जनवरी को गाइड लाइन जारी संडे कर्फ्यू, रात 8 बजे बाजार बंद करने, शहरों में 12 वीं तक की स्कूल बंद करने जैसी पाबंदियां लगाईं। अब 13 जनवरी को संशोधित गाइड लाइन जारी कर संडे कर्फ्यू में जरूरी चीजों की दुकानों को छूट दी है।
स्ट्रीट वेंडर्स को नहीं मिली छूट
संशोधित गाइड लाइन में स्ट्रीट वेंडर्स, थड़ी-ठेले वालों को छूट नहीं दी गई है। संडे कर्फ्यू में स्ट्रीट वेंडर्स सामान नहीं बेच सकेंगे। कुल मिलाकर आवश्यक सामग्री की बिक्री की ही छूट है।
