लूट के इरादे से घर में घुस मकान मालिक की हत्या करने के दो आरोपियों को उम्रकैद
एनसीआई@कोटा
एक अधेड़ की हत्या के करीब तीन साल पुराने मामले में अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 1 ने दो दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र निवासी राजू मद्रासी (27) व बंटी उर्फ मनोज (42) पर 40-40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
मामले के अनुसार आरोपियों ने लूट के इरादे से दौलत राम (48) के घर में घुस कर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी थी। आरोपियों ने दौलत राम के पैर रस्सी से बांध कर, उसके मुंह पर कपड़ा रख कर गले में बांध दिया था। इस मामले में 11 मार्च 21 को मृतक के भतीजे रोहित ने रेलवे कॉलोनी थाने में इस मामले में लिखित रिपोर्ट दी थी।
इस रिपोर्ट में बताया गया था कि उसके चाचा दौलत राम घर में अकेले रहते थे। वह कन्फेक्शनरी का सामान बेचने का काम करते थे। उन्होंने घर के बाहर भी दुकान लगा रखी थी। उसे फोन पर सूचना मिली कि चाचा के घर में तेज आवाज में टीवी चल रहा है व बाहर से ताला लगा हुआ है। मौके पर जाकर देखा तो चाचा के हाथ पैर बंधे हुए थे। मुंह पर कपड़ा लपेट कर रस्सी से बांधा हुआ था। वहां संघर्ष के निशान भी मिले। अज्ञात लोगों ने उसके चाचा की हत्या कर दी। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसमें राजू मद्रासी व बंटी उर्फ मनोज के नाम सामने आए। इस पर इन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। इस मामले में कोर्ट में 22 गवाहों के बयान कराए गए।
