बूंदी: नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने के दोषी को 3 साल की सजा
एनसीआई@बूंदी
पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश सलीम बदर ने बुधवार को नाबालिग लड़की के अपहरण के दोषी को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने बताया कि नाबालिग के अपहरण का यह मामला तीन साल पुराना है। इस मामले में पीड़िता की बहन ने 24 नवम्बर 2021 को कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उसने कहा था कि उसकी नाबालिग बहन स्कूल गई हुई थी। जहां से उसे निक्की उर्फ रूपेंद्र सिंह बहला फुसलाकर भगा ले गया। काफी देर तक वह वापस घर नहीं लौटी तब इस बात का पता लगा। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लड़की को तलाश कर बरामद किया। लड़की ने अपने बयान में बताया कि निक्की उर्फ रूपेंद्र उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया था। बाद में पुलिस ने जांच कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था।
न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी निक्की उर्फ रूपेंद्र (24) को नाबालिग के अपहरण का दोषी मानते हुए सजा सुनाई। इस मामले मे अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने 18 गवाह और 23 दस्तावेज प्रदर्शित किए थे।
