रस्सी से गला घोंटकर पत्नी की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद, 9 साल के बेटे ने भी दी थी गवाही
एनसीआई@कोटा
पत्नी की हत्या के करीब 4 साल पुराने मामले में महिला उत्पीड़न कोर्ट ने आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ 9 साल के बेटे ने भी गवाही दी थी। आरोपी ने रस्सी से गला घोंटकर पत्नी को जान से मारा था, जबकि पुलिस की पूछताछ में उसने पत्नी के द्वारा आत्महत्या करने की बात कही थी।
इस मामले में कोर्ट ने आरोपी पति मुकेश (32) निवासी करवाड़, थाना इटावा, जिला कोटा को आजीवन कारावास की सजा के साथ 25 हजार रुपए के जुर्माने की सजा भी सुनाई है। 6 जनवरी को सुनाए इस फैसले की ऑर्डर कॉपी बुधवार को सामने आई है।
यह था मामला
मामले के अनुसार मृतक महिला के भाई भवानी शंकर ने 16 नवम्बर 2020 को इटावा पुलिस को एक लिखित शिकायत दी थी। इसमें बताया गया था कि उसकी बहन संतोष की 10 साल पहले मुकेश से सम्मेलन में शादी हुई थी। इन दोनों के दो बच्चे हैं।
शादी के कुछ समय बाद से दोनों पति-पत्नी सास-ससुर से अलग रहने लगे थे। यहां उसकी बहन और उसके पति के बीच झगड़ा होता रहता था। पति मुकेश शराब पीकर उसकी बहन को पीटता था। 16 नवम्बर की रात को मुकेश ने बहन संतोष की रस्सी से गला घोटकर हत्या कर दी।
फिर पुलिस का हुआ एक्शन
इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। साथ ही मुकेश को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। इस मामले में कोर्ट में 19 गवाहों के बयान करवाए गए। इनमें आरोपी का 9 साल का बेटा भी शामिल था। कोर्ट में 24 कागजात भी पेश किए।
कोर्ट में आरोपी के 9 साल के बेटे ने गवाही देते हुए कहा कि उसके पापा रोज सुबह चाय के लिए दूध लेने चौराहे पर जाते थे। जिस दिन घटना हुई उस दिन भी पापा चौराहे पर दूध लेने गए थे। जब घटना हुई उस वक्त वो टीवी देख रहा था। जब 9 साल के बालक से कोर्ट में सवाल पूछा गया कि उसकी मम्मी को पापा ने मारा है, यह बात किसने समझाई है? इस पर उसने जवाब में ‘मामा’ कहा।
वहीं फरियादी भवानी शंकर ने कहा कि घटना 16 नवम्बर की रात की है। उसे दूसरे दिन जीजा मुकेश ने फोन करके कहा कि संतोष ने फांसी लगा ली है। जीजा मुकेश रोज शराब पीकर आता था और मेरी बहन को मारता था। बहन से फोन पर बात भी नहीं करवाता था। रात को जीजा ने वेल्ड़िंग करने वाले तार से उसकी बहन की गला घोंटकर हत्या कर दी।
