पीएम मोदी की डिग्री विवाद मामले में केजरीवाल और संजय सिंह को लगा झटका, हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत
पीएम मोदी की डिग्री विवाद मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आप नेता संजय सिंह को राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने दोनों नेताओं की याचिका को खारिज कर दिया है। आप नेताओं ने मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जारी समन के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी, हालांकि अदालत ने समन को रद्द करने से इनकार कर दिया।
एनसीआई@अहमदाबाद
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को पीएम मोदी की शैक्षणिक डिग्री विवाद में गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। दरअसल, हाईकोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में दोनों नेताओं के खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि गुजरात विश्वविद्यालय ने दोनों नेताओं के खिलाफ याचिका दायर की थी। विश्वविद्यालय की याचिका पर मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा केजरीवाल और संजय सिंह को समन जारी किया गया था। आप नेताओं ने समन के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी, लेकिन यहां से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। आप नेताओं की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस हसमुख सुथार ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखने का निर्देश दिया।
याचिका में यह लगाई थी गुहार
अपनी याचिका में सीएम केजरीवाल और संजय सिंह ने कहा था कि गुजरात यूनिवर्सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में मानहानि का मामला दायर नहीं कर सकती है। उसे सत्र अदालत में जाना चाहिए।
15 अप्रेल को किया था तलब
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गत वर्ष 15 अप्रेल को अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को तलब किया था। दोनों नेताओं ने समन को चुनौती देते हुए सत्र अदालत में एक पुनर्विचार में याचिका दायर की थी। हालांकि, यहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली और याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद आप नेताओं ने हाईकोर्ट में अपील दायर की।
केजरीवाल पर जुर्माना भी लगा
बीते साल मार्च में हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता के सम्बन्ध में केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को रद्द कर दिया था। अदालत ने दोनों को राहत नहीं दी, साथ ही केजरीवाल पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया था।
यूनिवर्सिटी ने अपने रजिस्ट्रार द्वारा की गई शिकायत में केजरीवाल और संजय सिंह के बयानों का हवाला दिया है। दोनों नेताओं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यंग्यात्मक और अपमानजनक बयान देने का आरोप लगाया गया।
