NEET परीक्षा दुबारा नहीं होगी, सीजेआई ने कहा-पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं
एनसीआई@नई दिल्ली
नीट (NEET) केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दुबारा परीक्षा कराने का आदेश देने से साफ इनकार कर दिया है। सीजेआई ने यह आदेश देते हुए कहा- फिलहाल, हम दागी स्टूडेंट्स को बेदागी स्टूडेंट्स से अलग कर सकते हैं। अगर जांच के दौरान दागियों की पहचान होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट इस फ्रॉड में शामिल पाया जाता है तो उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। इसी के साथ कल बुधवार से काउंसलिंग वापस शुरू हो जाएगी।
नीट केस में सीजेआई की बेंच के सामने मंगलवार को पांचवीं सुनवाई हुई। सीजेआई ने कहा- हम पेपर लीक के ठोस सबूत के बिना रीएग्जाम का फैसला नहीं दे सकते हैं। हो सकता है कि सीबीआई जांच के बाद पूरी तस्वीर ही बदल जाए, लेकिन आज हम किसी हालत में यह नहीं कह सकते कि पेपर लीक पटना और हजारीबाग तक सीमित नहीं है।
सरकार को राहत, विपक्षी पार्टियों का सपना टूटा
उल्लेखनीय है कि इस मामले पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के बहाने से विपक्षी पार्टियों खासकर कांग्रेस के राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और केन्द्र सरकार पर गम्भीर सवाल खड़े करे थे। ये नीट परीक्षा को केंसिल करने की मांग कर रहे थे। मगर इस सुप्रीम फैसले से स्वभाविक रूप से इन्हें तगड़ा झटका लगा है। सरकार को घेरने का एक बड़ा मुद्दा इनके हाथ से चला गया।
