संजय राउत ने की किरीट सोमैया की पत्नी की मानहानि, मिली 15 दिन की जेल की सजा
एनसीआई@मुम्बई
शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत को एक मानहानि मामले में दोषी ठहराया गया है। मुम्बई की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने आज गुरुवार को डॉ. मेधा किरीट सोमैया द्वारा दायर शिकायत पर यह आदेश पारित किया। इसमें अदालत ने राउत को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह अलग बात है कि राउत को थोड़ी ही देर बाद बेल मिल गई।
मुम्बई की एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरुवार को भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मामले में शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद को दोषी करार देते हुए 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसे राउत से मुआवजे के तौर पर वसूला जाएगा।
राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि का दोषी ठहराया गया है। मामले के अनुसार, मुम्बई के रुइया कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर मेधा ने राउत के खिलाफ धारा 499 (किसी तरह का आरोप लगाना या प्रकाशित करना) और 500 (मानहानि) के तहत कार्रवाई की मांग की थी। राउत ने उन पर और उनके एनजीओ युवा प्रतिष्ठान पर 100 करोड़ रुपए के शौचालय घोटाले का आरोप लगाया था।
