मुनव्वर राणा की बेटी को तीन तलाक दे घर से निकाला, 20 लाख रुपए और प्लॉट मांगा, की मारपीट, बेटियों सहित पूरा परिवार तीन तलाक के खिलाफ लाए कानून का था विरोधी
लखनऊ में मशहूर शायर दिवंगत मुनव्वर राणा की बेटी हिबा राणा ने पति पर तीन तलाक, दहेज उत्पीड़न और मारपीट के गम्भीर आरोप लगाए हैं। सआदतगंज थाने में केस दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है।
एनसीआई@लखनऊ
लखनऊ में मशहूर शायर दिवंगत मुनव्वर राणा की बेटी हिबा राणा से जुड़ा एक गम्भीर मामला सामने आया है। हिबा राणा ने अपने पति पर तीन तलाक देने, दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट और धमकी देने जैसे गम्भीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता की शिकायत के बाद सआदतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोप है कि लम्बे समय से दहेज की मांग को लेकर ससुराल में उन्हें मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी और अंततः तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। यह मामला इसलिए अधिक चर्चा में है क्योंकि जब तीन तलाक के खिलाफ कानून लाया जा रहा था तो मुनव्वर राणा की बेटियों ने इसका मीडिया में आकर जोरदार विरोध किया था।
पीड़िता हिबा राणा के मुताबिक, उनकी शादी 19 दिसम्बर 2013 को करीमगंज निवासी सैय्यद मोहम्मद साबिक से हुई थी। शादी के दौरान पिता की ओर से लाखों रुपए के आभूषण और करीब 10 लाख रुपए नकद दहेज में दिए गए थे, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही पति और ससुराल पक्ष ने अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू कर दी। आरोप है कि पहले 20 लाख रुपए और बाद में तीन लाख रुपए तथा एक प्लॉट की मांग की गई।
यह लगाए हैं आरोप
हिबा राणा का आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर पति और ससुर उनके साथ मारपीट करने लगे और लगातार प्रताड़ित किया गया। कई बार जान से मारने की धमकी भी दी गई। 9 अप्रेल 2025 को पति सैय्यद मोहम्मद साकिब ने गाली-गलौच करते हुए बेरहमी से मारपीट की। इसी दौरान जब उसकी बहन आर्शिया राना उर्फ टीना मिलने ससुराल पहुंची तो पति और अधिक उग्र हो गया। आरोप है कि पति ने तीन बार तलाक कहते हुए हिबा को घर से धक्के मारकर निकाल दिया और दोनों बच्चों को कमरे में बंद कर दिया।
इस पर हिबा राणा ने मामले की शिकायत सआदतगंज थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने पति सैय्यद मोहम्मद साबिक और ससुर हसीब के खिलाफ तीन तलाक, दहेज उत्पीड़न और मारपीट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मामले में पहले आपसी सुलह की कोशिश की गई थी, लेकिन समझौता नहीं हो पाया, जिसके बाद केस दर्ज किया गया।
इन धाराओं में किया केस दर्ज
हिबा राणा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 85, 115(2), 351(2), 352, 3 और 4 में केस दर्ज किया है। एफआईआर में बताया गया है कि उनके परिवार ने पति और उनके परिवार को शादी में सोने और हीरे के गहने दिए थे। इसके अलावा 10 लाख रुपए नकद भी दिए गए थे। आरोप है कि इसके बावजूद ससुराल पक्ष की ओर से पैसों की मांग होती रही। समय-समय पर हिबा के परिवार ने उन्हें पैसे भी दिए, लेकिन परेशानी कम नहीं हुई।
आरोप है कि पैसों के लिए आए दिन हिबा को ससुराल पक्ष के लोग प्रताड़ित करते थे और कई बार जान से मारने की कोशिश भी की गई। मांगें पूरी नहीं होने पर मारपीट के बाद पति ने हिबा को तीन तलाक दे दिया।
