नाबालिग से सोशल मीडिया पर दोस्ती की, बहला-फुसलाकर दुष्कर्म किया, अब मिली 20 साल की सजा
एनसीआई@कोटा
एक नाबालिग से सोशल मीडिया पर दोस्ती कर, बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने के दोषी को करीब 10 महीने बाद पॉक्सो कोर्ट क्रम 3 ने 20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी योगेन्द्र मेहता (21) निवासी आमिर कॉलोनी अनंतपुरा थाना क्षेत्र पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
योगेन्द्र मेहता पर आरोप था कि उसने 17 साल की नाबालिग से सोशल मीडिया पर दोस्ती की। फिर उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। 4 दिन तक उसे अपने अनंतपुरा इलाके स्थित घर में रखा। इस दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया।
सरकारी वकील ललित कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने इस मामले में मई 2023 में महावीर नगर थाने में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया था कि उसकी 17 साल की बेटी से एक युवक सोशल मीडिया पर बात करता है। छह महीने पहले पता लगने पर युवक के चाचा से शिकायत की थी। चाचा ने दुबारा से हरकत नहीं करने की जिम्मेदारी ली। उसके बाद से ही आरोपी युवक अपने साथियों के साथ घर के चक्कर लगा रहा था।
27 मई 2023 की रात 8 बजे करीब बेटी सहेली के यहां जाने की कहकर घर से निकली थी, जो वापस लौटकर नहीं आई। तब से ही बेटी गायब है। पहले जब युवक काे समझाया था।क्ष तो उसके दाे चार दिन बाद उसने चौराहे पर रोक कर कहा था कि तेरी बेटी काे ताे मैं एक दिन ले जाऊंगा। भगाने वाले दिन भी युवक ने लगातार वॉट्सएप नम्बर से कॉल किए थे। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसके बाद नाबालिग को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जांच कर कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया गया। इस मामले में कोर्ट में 10 गवाहों के बयान करवाए गए। इसके बाद आरोपी को सजा सुनाई गई।
