राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से सेशन कोर्ट ने किया इंकार, ‘डिसमिस’ कह कर खारिज की अर्जी
एनसीआई@सूरत
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से मानहानि केस में मिली दो साल की सजा पर रोक लगाने की याचिका को सूरत की सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी मानते हुए उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता निरस्त कर दी गई थी।
इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पूर्व में फैसला सुरक्षित रख लिया था। 20 अप्रेल को अर्थात आज सजा सुनाने की तारीख तय की गई थी। मानहानि मामले में 23 मार्च को दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी तीन अप्रेल को सूरत की सेशंस कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने सूरत कोर्ट में एक मुख्य याचिका दाखिल की थी और दो आवेदन दायर किए थे।
अगर सेशंस कोर्ट राहुल गांधी के पक्ष में फैसला सुनाती तो इससे उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल हो सकती थी। यह उनके लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत होती।
