14 साल पुराने जानलेवा हमले के आरोपी को 5 साल की सजा, बेटे को डॉक्टर को दिखाने ले जाते पड़ोसी पर की थी फायरिंग
एनसीआई@कोटा
युवक पर जानलेवा हमला करने के करीब 14 साल पुराने मामले में न्यायालय अपर न्यायाधीश क्रम संख्या दो (ADJ 2) ने बुधवार को आरोपी को 5 साल के साधारण कारावास व साढ़े पन्द्रह हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी तौफीक पठान उर्फ तौफीक अली मूल रूप से बारां का निवासी है, मगर अभी कोटा के ही विज्ञान नगर थाना क्षेत्र के संजय नगर भाग बी में रह रहा है।
जानकारी के अनुसार इस मामले के परिवादी कल्याण सिंह ने मार्च 2011 में विज्ञान नगर थाने में शिकायत दी थी। इसमें बताया गया था कि वह रात साढ़े आठ बजे करीब अपने बच्चे को छत्रपुरा कॉलोनी में डॉक्टर को दिखाने जा रहा था। तभी मोहल्ले में रहने वाला तौफीक मिला। उसके साथ कुछ अन्य लड़के भी थे। तौफीक ने धमकी देते हुए कहा कि तेरे दोस्त भोजराज के कारण मुझे थाने में बंद होना पड़ा। इसमें मेरे दो हजार रुपए खर्च हो गए। वो पैसे तेरे से लेकर छोडूंगा। इसके बाद तौफीक ने पिस्तौल निकालकर कल्याण सिंह के सीने पर फायर कर दिया, हालांकि एक ओर हो जाने से गोली साइड से निकल गई। इसके बाद तौफीक ने भागते हुए धमकी दी कि अगर थाने में रिपोर्ट कराई तो जान से मार दूंगा। इसलिए कल्याण सिंह ने पहले तो डर के कारण थाने में शिकायत नहीं दी, मगर दोस्तों के समझाने पर वह पुलिस के पास पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराई।
शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। तफ्तीश के बाद अदालत में चालान पेश किया। मामले सह आरोपी शंकर सिंह, इमरान खान, जीशान अली, आशिक अली व शाहिद खान के बारे में जुलाई 2016 में निर्णय हो चुका है। बुधवार को तौफीक को सजा सुनाई गई। इस मामले में अदालत में 20 गवाहों के बयान हुए थे।
